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Aryan Khan Drugs Case: वानखेड़े के गिरफ्तारी पे 8 जून ले रोक, शाहरुख के साथे चैट पे हाईकोर्ट से लागल फटकार

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खान समीर वानखेड़े चैट : साल 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान के क्रूज पे गिरफ्तार करेवाला भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेडे के सोमवार के हाईकोर्ट से राहत मिलल। कोर्ट उनुका गिरफ्तारी पे 8 जून तक रोक लगा देले बिया। हालांकि कोर्ट शाहरुख खान अवुरी उनुका कथित व्हाट्सएप चैट के भी डांट दिहलस। सीबीआई कहलस कि वानखेड़े जानबूझ के शाहरुख खान के संगे भईल चैट लीक क देले अवुरी एकरा से जांच पे असर पड़ सकता।

इ याचिका के एगो हिस्सा मात्र बा। काहे कि वानखेडे के आरोप बा कि ऊ एह अभिनेता से 25 करोड़ के घूस मंगले बाड़न काहे कि ऊ शाहरुख के बेटा आर्यन खान के ड्रग्स केस में ना फँसा दिहले बाड़न क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से। एह चैट में शाहरुख खान खुद वानखेडे के ईमानदार अफसर बतवले बाड़न।

वकील के ए तर्क पे सीबीआई कहलस कि, समीर वानखेड़े शाहरुख खान के संगे व्हाट्सएप चैट के ईमानदारी के प्रमाणपत्र के रूप में देखावे के कोशिश करतारे। चैट वानखेड़े के निर्दोष होखे के सबूत नईखे।

वानखेड़े याचिका में का कहले रहले

शाहरुख खान से भईल चैट के हवाला देत वानखेडे अपना याचिका में दावा कईले बाड़े कि अभिनेता के उनुका से कवनो नाराजगी ना रहे अवुरी उ (खान) उनुका से अपना बेटा आर्यन खान के प्रति नरमी बरते के निहोरा कईले रहले। वानखेड़े के दावा बा कि अभिनेता ना सिर्फ अपना निष्ठा, ईमानदारी के तारीफ कईले बालुक ए मामला पे होखत राजनीति पे दुख भी जतवले। वानखेड़े याचिका में दावा कईले कि शाहरुख के संदेश के सुर एकदम अलग होईत, जदी उ (वानखेड़े) आर्यन खान के रिहा करे खातीर पईसा के मांग कईले रहते।

कोर्ट इ आदेश वानखेडे के दे दिहलस

एकरा बाद जस्टिस अभय आहूजा आ जस्टिस एमएम सहाय के पीठ वानखेड़े के गिरफ्तारी पे 8 जून ले रोक लगा दिहलस। वानखेड़े कोर्ट में याचिका दायर क के सीबीआई के प्राथमिकी रद्द करे के निहोरा कईले रहले, जवना पे इ फैसला आईल बा। लेकिन पीठ वानखेडे के इहो निर्देश दिहलस कि उ ए मामला के बारे में मीडिया से बात ना करीहे, जब भी फोन करीहे त सीबीआई के सोझा पेश ना करीहे अवुरी सबूत के संगे छेड़छाड़ ना करीहे।

का बात बा

वानखेड़े 2021 में एनसीबी में तैनात रहले। सीबीआई हालही में उनुका खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवले रहुवे कि ऊ आर्यन खान के फँसावे के काम ना कइला के चलते 25 करोड़ रुपिया के घूस देबे के माँग कइले रहुवे। सीबीआई हालही में एनसीबी के शिकायत पे वानखेडे आ चार गो अउरी लोग का खिलाफ साजिश आ घूसखोरी से जुड़ल अपराध के अलावे रंगदारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवले रहुवे।

आर्यन के 3 अक्टूबर 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पे छापामारी के बाद गिरफ्तार कईल गईल रहे। एनसीबी के ओर से उनुका पे लागल आरोप के पुष्टि करे खातीर पर्याप्त सबूत ना पेश कईला के बाद आर्य के तीन सप्ताह बाद बंबई हाईकोर्ट के ओर से जमानत मिल गईल। सीबीआई के आरोप रहे कि अक्टूबर 2021 में मुंबई एनसीबी के क्रूज जहाज पे कुछ लोग के ड्रग्स राखे अवुरी सेवन के जानकारी मिलल रहे, जवना के बाद ओकर कुछ (एनसीबी) अधिकारी आरोपी के रिहा करे खातीर घूस लेले।

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