यूपी पुलिस के गिरफ्तारी से मोहम्मद जुबैर के राहत मिलल, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिहल गइल

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यूपी में उनुका खिलाफ दायर मामला में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन के अस्थायी राहत मिलल बा। अदालत अंतरिम जमानत दे दिहले बिया. सुप्रीम कोर्ट सफाई दिहलसि कि ई आदेश सीतापुर मामिला से जुड़ल बा आ जुबैर का खिलाफ कवनो दोसर प्राथमिकी में ई कारगर ना होखी. बताईं कि सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी में मोहम्मद जुबैर गिरफ्तारी से बचे खातिर याचिका दाखिल कईले रहले।

सुप्रीम कोर्ट फैसला देत कहलस कि, जमानत के शर्त इ होई कि याचिकाकर्ता ट्वीट ना करीहे अवुरी ना दिल्ली छोड़ीहे। जमानत के बाकी शर्त के फैसला सीतापुर जिला अदालत करी।” इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के चुनौती देत ​​जुबैर के याचिका प यूपी पुलिस के नोटिस भी जारी कईल गईल बा।

उत्तर प्रदेश पुलिस के ओर से पेश अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट से कहले कि, जदी जुबैर एतना निमन आदमी रहले त उनुका ट्वीट ना करे के चाहत रहे। उ यूपी पुलिस के चिट्ठी लिखत रहले। लेकिन, उ अयीसन ट्वीट क के एगो अपराध कईले बाड़े। जमानत मिल गइल त बेंगलुरु में सबूत नष्ट कर सकेला.

दिल्ली से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिहल गइल

हम बतावत बानी कि श्रीमान. जुबैर के तिहार जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट क दिहल गईल। इहाँ के सीजेएम कोर्ट में उनुका ओर से दिहल गईल जमानत आवेदन के अदालत खारिज क देलस। अब पुलिस रिमांड प उनुका से पूछताछ करे के तैयारी चलत रहे। पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई तक रिमांड मिलल रहे। जुबैर के गुरुवार के दिल्ली से भारी सुरक्षा के बीच ले जाइल गईल। दिल्ली पुलिस अवुरी सीतापुर पुलिस उनुका के कोर्ट में पेश कईलस।

कवन आरोप बा?

खैराबाद थाना में 295-ए आ भारतीय प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के धारा 67 के तहत प्राथमिकी संख्या 0226 के तहत मामला दर्ज बा। ई रिपोर्ट राष्ट्रीय हिन्दू शेरसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान शरण 27 मई 2022 के दाखिल कइले बाड़न। संतन के अपमान आ धार्मिक भावना के भड़कावे आ हत्या में सहायता देबे जइसन आरोप लागल. एही एपिसोड में पुलिस जुबैर के खोजत रहे।

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