अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाका में एगो किशोरी के संगे छेड़छाड़ के मामला में एडीजे पोक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम के अदालत एह युवक के दोषी पा के तीन साल के जेल अउरी 8 हजार रुपया के जुर्माना के सजा सुनवले बिया। पीड़िता के मुआवजा के रूप में पांच हजार रुपया देवे के कहल गइल बा। जबकि आरोपी युवक के पत्नी के प्रोबेशन एक्ट के लाभ देत रिहा कऽ दिहल गइल बा।
विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा बतवले कि इ घटना 28 फरवरी 2022 के दुपहरिया 12 बजे भइल। ए मामला में पिसावा थाना क्षेत्र के एगो गांव के रहेवाला 13 साल के लइकी के चाचा शिकायत दर्ज करवले रहले कि लईकी घर में अकेले रहे, तबे गांव के मनवीर घर में आके ओकरा संगे छेड़छाड़ कइले। पीड़िता मदद खाती चिल्ला उठली, जवन सुन के उनकर चाचा आ गइले। आरोपी ओ लोग के धक्का देके भाग गइल।
बाद में जब लइकी के चाची शिकायत कइली तऽ मनवीर के पत्नी रूबी उनका से मारपीट कऽ देली। पुलिस मनवीर अउरी रूबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावे के आरोप पत्र दायर कइलस। सत्र परीक्षण, सबूत अउरी गवाही के आधार पऽ मनवीर के दोषी पावल गइल अउरी तीन साल के जेल के सजा सुनावल गइल। आरोपी मनवीर के पत्नी रूबी के प्रोबेशन एक्ट के लाभ दिहल गइल आ तीन महीना खातिर निमन आचरण के शर्त पऽ रिहा क दिहल गइल। एह दौरान रूबी बढ़िया आचरण बनवले रखीहें. अपराध करे के सजा दिहल जाई।