अब्दुल्ला आजम के सुप्रीम कोर्ट से नाइ मिलल राहत: विधानसभा सदस्यता रद्द होखले के खिलाफ दिहले रहनें याचिका
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका निरस्त कइले से उनकर निर्वाचन निरस्त ही रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके 25 साल से कम उम्र के मानत चुनाव लड़ले से अयोग्य मनले रहे अउर उनकर विधानसभा सदस्यता निरस्त कs देहले रहे।
SC rejects appeal filed by Abdullah Azam Khan, son of SP leader Azam Khan, challenging Allahabad HC order which set aside his election from UP’s Suar Assembly constituency observing that he was less than 25y/o & wasn’t qualified to fill the seat in legislature of the State. pic.twitter.com/nKz149vxDh
— ANI (@ANI) November 7, 2022
दरअसल, अब्दुल्ला आजम अपने स्वार सीट से विधानसभा चुनाव खातिर जब पर्चा भरले रहनें तब ओमें उनकर दू जन्म तारीख के जिक्र कइल गइल रहे। बाद में ई मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गइल रहे। हाई कोर्ट अब्दुल्ला के निर्वाचन के रद्द कs दिहले रहे। एकरे बाद सपा नेता एह फैसला के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देहले रहनें।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी अउर जस्टिस बीवी नागरत्ना के पीठ सोमार के आपन फैसला सुनवलें। जस्टिस रस्तोगी अउर जस्टिस नागरत्ना के पीठ अब्दुल्ला आजम के वकील कपिल सिब्बल के ओर से दीहल गइल दलील खारिज कs देहलस। एकरे सथही शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला के कायम रखलस।
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