कट गईल गलत ट्रैफिक चलान आ नइखी भरल चाहत एको रुपिया? ईहां जानीं बचे के पूरा तरीका
भारत में अक्सर अइसन होला कि लोग के ट्रैफिक चालन से जुड़ल समस्या के सामना करे के पड़ेला. कबो-कबो अइसन हो जाला कि हमनी के पता ले ना चलेला आ चलान जारी हो जाला। का रउरा साथे कबो अइसन भइल बा कि बिना रउरा गलती के ट्रैफिक पुलिस रउरा नाम पs बेवजह चलान जारी कइले बिया? अइसना में हमनी के एगो बड़हन समाधान बतावे जा रहल बानी जा, जवना के माध्यम से रउआ अपना के भारी जुर्माना से बचा सकेनी।
असल में हमनी के बात लोक अदालत के बा, जवना के माध्यम से आप चलान रद्द कs सकतानी। लंबित भा पुरान मामिला आ विवाद के निपटारा लोक अदालत के माध्यम से होला. अयीसना में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के ओर से लोक अदालत के तारीख के घोषणा कs दिहल गईल बा। तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर के होखे वाला , जवना में आप लोक अदालत से संपर्क क के ट्रैफिक चालान से जुड़ल मामिला के समाधान कs सकतानी। बाकिर एकरा खातिर रउरा निम्नलिखित बातन के ध्यान में राखे के पड़ी.
एह स्टेप्स के पालन करीं
सब दस्तावेज जमा करीं:- रउरा खातिर सबसे पहिले जरूरी बात इs बा कि ट्रैफिक चलान से जुड़ल सभ जरूरी कानूनी दस्तावेज जमा करे के होई। कवनो उल्लंघन के संबंध में कवनो सूचना भा संचार के भी शामिल करीं.
संपर्क हेल्प डेस्क :- लोक अदालत खातिर हेल्प डेस्क भी स्थापित बा। एह में ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी शामिल बा। ई हेल्प डेस्क रउरा के मार्गदर्शन देला कि अदालत में आपन केस कइसे पेश कइल जाव.
केस के रजिस्ट्रेशन जरूरी:– लोक अदालत में केस पेश करे खातिर आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर देवे के पड़ सकता। एकरा से आपके गाड़ी के खिलाफ जारी लंबित चलान के विवरण जाने मे मदद मिली.
पहिले अपॉइंटमेंट बुक करीं:– अब रउरा खातिर अगिला कदम बा कि अपॉइंटमेंट बुक करीं. आप अपॉइंटमेंट के मुताबिक ही लोक अदालत जा सकतानी। नियुक्ति के मुताबिक निर्धारित तारीख के लोक अदालत में हाजिर होखे के होई।
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