Railways: यात्रा के दौरान महिला के कीमती सामान चोरी, अब रेलवे के एक लाख रुपया देवे के होई
महिला शिकायत में कहली कि, ‘सफर के सुरक्षित आ सुखद बनावल रेलवे के कर्तव्य बा, आ यात्री के सामान के जिम्मेदारी भी रेलवे पs बा।’
कुछ साल पहिले ट्रेन से यात्रा करत एगो दिल्ली महिला के कीमती सामान चोरी हो गइल रहे। अब रेलवे के ओह औरत के 1,08,000 रुपया मुआवजा के रूप में देवे के होई। बता दीं कि उपभोक्ता आयोग रेलवे के संबंधित महाप्रबंधक के ई मुआवजा राशि देवे के आदेश देले बा। आयोग के कहनाम बा कि रेल सेवा में लापरवाही भइल, जवना के चलते महिला के सामान चोरी हो गइल।
पूरा मामिला का बा
दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एगो शिकायत के सुनवाई कइलस, जवना में बतावल गइल कि जनवरी 2016 में शिकायत करेवाली महिला यात्री झांसी आ ग्वालियर के बीच मालवा एक्सप्रेस में आरक्षित डिब्बा में सफर करत रहली। एही बीच कुछ गैर आरक्षित यात्री उनका आरक्षित डिब्बा में चढ़ले आ यात्रा के दौरान शिकायत करेवाला यात्री के बैग से 80 हजार रुपया के कीमती सामान चोरा लेले। महिला एकर शिकायत उपभोक्ता आयोग से कइली।
महिला शिकायत में कहली कि, ‘सफर के सुरक्षित आ सुखद बनावल रेलवे के कर्तव्य बा, आ यात्री के सामान के जिम्मेदारी भी रेलवे पs बा।’ शिकायत के सुनवाई करत आयोग के अध्यक्ष इंदर जीत सिंह आ ओकर सदस्य रश्मि बंसल रेलवे के ए तर्क के खारिज कs देले कि महिला यात्री सामान के संगे लापरवाह रहे आ सामान बुक ना कइले रहे। शिकायतकर्ता इहो बतवले कि उनका घटना के शिकायत दर्ज करावे खातीर बहुत मेहनत करे के पड़ल।
एक लाख रुपया के मुआवजा देवे के आदेश आयोग
एकरा पs आयोग कहलस कि जवना तरीका से घटना भइल आ महिला के कीमती सामान चोरी हो गइल। ओकरा बाद एफआईआर दर्ज करावे खातिर भी उनका बहुत परेशानी के सामना करे के पड़ल। आयोग के कहनाम बा कि जदी रेलवे आ ओकर कर्मचारी आपन कर्तव्य निभावे में लापरवाही ना कइले रहित तs महिला के सामान चोरी ना भइल रहित। आयोग रेलवे महाप्रबंधक के शिकायतकर्ता के कुल 1,08,000 रुपया देवे के आदेश देलस, जवना में मुआवजा के रूप में 80,000 रुपया, मामला के सुनवाई के दौरान भईल परेशानी के 20,000 रुपया आ मामला के सुनवाई के खर्चा के ओर 8,000 रुपया देवे के आदेश दिहल गइल।
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