भारतीय रिजर्व बैंक मंगल का दिने महाराष्ट्र के उल्हासनगर में स्थित ‘द कोनार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक’ प पइसा निकाले समेत कई गो रोक लगा दिहलस । बैंक के खराब आर्थिक हालत के देखत इ प्रतिबंध बैंक प लगावल गइल बा। पात्र जमाकर्ता के जमा बीमा आ ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से जमा राशि से पांच लाख रुपया तक के जमा बीमा दावा के राशि मिले के अधिकार होई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के धारा 35ए के तहत कोनार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक प लगावल प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 (मंगलवार) के कारोबार बंद होखला से लागू भइल।
बैंक प लगावल गइल प्रतिबंध में इहो शामिल बा कि बैंक बिना आरबीआई के अनुमति के कवनो लोन आ अग्रिम के मंजूरी चाहे नवीकरण नइखे क सकत, कवनो निवेश नइखे क सकत, कवनो देयता के हस्तांतरण नइखे क सकत
पईसा निकाले प रोक काहें लागल रहे
केंद्रीय बैंक कहलस कि, ‘बैंक के वर्तमान नकदी के स्थिति के ध्यान में राखत सभ बचत खाता चाहे चालू खाता चाहे कवनो दोसर खाता में कुल शेष राशि से कवनो राशि ना निकाले दिहल जा सकता । जमाकर्ता के खाता में लेकिन लोन के समायोजन के अनुमति बा।” आरबीआई कहलस कि उधार देवे वाला प रोक के व्याख्या बैंकिंग लाइसेंस रद्द ना होखे के चाही। कहल गइल बा कि जबले बैंक के वित्तीय हालत में सुधार ना हो जाई तबले बैंकिंग के काम रोक लगा के चलत रही।।