Uttar Pradesh: गोरखपुर के जिलाधिकारी के एनजीटी दिहलस इ सख्त आदेश, जानी का कहलस
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश दिहले बा कि पोखरा भा जल निकाय पs कवनो अतिक्रमण ना होखे।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) जवाब दिहलस की राज्य के गोरखपुर जिला के जिला मजिस्ट्रेट के ई सुनिश्चित करे के चाहीं कि पोखरा भा जल निकाय पs निर्देश दिहल गइल कवनो अतिक्रमण ना होखे के चाहीं।
संवाददाता के मुताबिक एनजीटी जिला के सहजनवा नगर पंचायत में एगो पोखरा पs अतिक्रमण के आरोप लगावत एगो याचिका के सुनवाई के दौरान इ निर्देश देले बा। जिला मजिस्ट्रेट के ‘व्यक्तिगत रूप से मामला के जांच’ करे के निर्देश भी देले बा।
याचिका में कहल गईल कि तालाब पs बहुत लोग अतिक्रमण कईले बाड़े, लेकिन संबंधित अधिकारी के ओर से कवनो कार्रवाई ना भईल।
कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस एसके सिंह अवुरी विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल के पीठ कहलस कि, हमनी के जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के निर्देश देतानी कि उ खुद ए मामला के देखस अवुरी इ सुनिश्चित करस कि तालाब पs कवनो प्रकार के अतिक्रमण ना होखे।
11 अगस्त के पारित आदेश में एनजीटी कहलस कि अतिक्रमण के स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट ‘सीधा कार्रवाई’ क सकतारे चाहे राजस्व अधिकारी के ‘सशक्त समिति’ के गठन क के जरूरी कदम उठा सकतारे।
एनजीटी इहो कहलस कि संबंधित अधिकारी के इ सुनिश्चित करे के होई कि 6 महीना के भीतर अतिक्रमण दूर हो जाए।
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