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Bank Locker: बैंक लॉकर के नियम, परिवार के खोले के इजाजत नाहीं, चरणबद्ध तरीका से पूरा होई प्रक्रिया

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आरबीआई एकरा से पहिले बैंक लॉकर खातीर नाया एग्रीमेंट पs हस्ताक्षर करे खातीर 1 जनवरी 2023 के अंतिम तारीख के रूप में रखले रहे। अब एकरा के बढ़ा के 31 दिसंबर 2023 क दिहल गइल बा। एह प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीका से पूरा करे के बा। आरबीआई 30 जून ले बैंक लॉकर खातिर 50%, 30 सितंबर ले 75% अवुरी 31 दिसंबर 2023 ले 100% नाया एग्रीमेंट करावे के लक्ष्य रखले बिया। बैंक लॉकर के नयका ग्राहकन खातिर ई नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गइल बा। पुरान ग्राहकन खातिर नया एग्रीमेंट पs हस्ताक्षर करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 31 दिसंबर 2023 क दिहल गइल बा।

एग्रीमेंट में सामान के जानकारी समय- समय पs देवे के होई

बैंक लॉकर के नया नियम के मुताबिक, बैंक अवुरी ग्राहक के ए नयका समझौता में साफ-साफ बतावे के होई कि उहाँ कवना प्रकार के सामान राखल जा सकता अवुरी कवना प्रकार के ना राखल जा सकता। एकरा संगे अब बैंक में कीमती सामान राखे खातीर लॉकर के सुविधा लेवे वाला लोग से नाया प्रकार के शुल्क लेवे लागल बाड़े। बैंक एह नया नियम के ग्राहकन से एग्रीमेंट में ले आवे खातिर तरह तरह के डाक टिकट शुल्क लेत बाड़े। एकरा संगे फाइन चार्ज के नाम पs उ लोग आपन जेब ढीला करतारे ।

बैंकन के साथे लॉकर राखे के नया समझौता अब डाक टिकट पs साइन कइल जाई। पुरान ग्राहकन के एकर लागत ना उठावे के पड़ी बलुक बैंक एकरा के मुफ्त में उपलब्ध करा दीहें। नयका समझौता के लेके आरबीआई बहुत बदलाव कईले बिया। इ ग्राहक के रखे वाला लॉकर के हित के रक्षा करेला।

 दवाई भा जहरीला सामान ना राख सकेले

हथियार, नकदी भा विदेशी मुद्रा भा दवाई भा कवनो खतरनाक जहरीला सामग्री बैंक के लॉकर में ना राखल जा सकेला। एह नया नियम से बैंक के बहुते जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाई। अगर बैंक लॉकर के पासवर्ड भा चाभी खतम हो जाव भा गलत इस्तेमाल हो जाव त बैंक जिम्मेदार ना होखी। ग्राहक के सामान के सुरक्षित राखे के जिम्मेदारी बैंक के होई। अगर बैंक अयीसन ना क पावेला त ओकरा से जुड़ल नियम के मुताबिक नुकसान के भरपाई करे के होई, जवन कि समय-समय पs बदल सकता।

गायब सामग्री के कवनो रिकवरी ना होत रहे

पुरान लॉकर समझौता में लॉकर से सामान गायब होखे भा आपातकालीन स्थिति में लॉकर के भीतर उपलब्ध सामग्री के नुकसान होखे के स्थिति में ग्राहक के कवनो वसूली ना भईल। पंजाब नेशनल बैंक अवुरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत बाकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ए नाया समझौता खातीर ग्राहक से सिर्फ केवाईसी से जुड़ल दस्तावेज लेतारे, जवना में पैन कार्ड, आधार कार्ड अवुरी दु फोटो शामिल बा। सरकारी बैंक एह समझौता पs हस्ताक्षर मुफ्त में ले रहल बाड़े आ एकरा चलते ऊ अपना ग्राहकन से कवनो तरह के फीस नइखन लेत।

किराया के 100 गुना मुआवजा 

बैंक के लॉकर में राखल सामान गायब होखे के स्थिति में आपके लॉकर के किराया के 100 गुना मुआवजा दिहल जाई। चाहे रउरा केतना भी कीमती सामान लॉकर में रखले बानी। एही से बैंक में लॉकर लेवे से पहिले आपके सभ शर्त अवुरी जोखिम के जानकारी लेवे के चाही।

भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक अब ग्राहक के बैंक के लॉकर में सिर्फ गहना, जरूरी कागजात अवुरी कानूनी तौर पs वैध सामान राखल जा सकता। बैंक लॉकर ग्राहक के सिर्फ उनुका निजी इस्तेमाल खातीर उपलब्ध होई। संगही, अब केहु अवुरी एकर इस्तेमाल ना क पाई। मतलब परिवार के लोग के एक दूसरा के लॉकर खोले के सुविधा ना होई।

 

 

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