छपरा नगर निगम के मेयर राखी गुप्ता के राज्य निर्वाचन आयोग तीन संतान होखे के ममिला में नोटिस भेजके आपन पक्ष रखे के निरदेस देले बा। राज्य निर्वाचन आयोग राखी गुप्ता के चार मई के आपन पक्ष राखे खातिर तलब कइले बा।
बतावत चलीं कि छपरा नगर निगम के पूर्व मेयर सुनीता देवी राखी गुप्ता के खिलाफ दु से जादे लईका होखला बादो नगर पालिका चुनाव लड़े के शिकायत निर्वाचन आयोग से कइलें बाड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग के भेजल शिकायत में एगो जमीन के कागज आयोग के भेजले बाड़ी, जेमे राखी गुप्ता आ उनकर पति वरूण प्रकाश अपना तीसरका संतान के दत्तक पुत्र के रूप में दूसरा के देवे के बात कहलें बाड़ें। एह कागजात में वरुण प्रकाश आ राखी गुप्ता सहित दु गो गवाहन के हस्ताक्षरो बा। एकरा के निबंधन विभाग सही मनले बा।
राखी गुप्ता के चुनाव आयोग के अल्टीमेटम
अइसन में जदि पूर्व मेयर सुनीता देवी आ आउर लोगन के ओर से लगावल गइल आरोप सही साबित होत बा तs राखी गुप्ता के कुर्सी जा सकत बा। संगही झूठ बोलके चुनाव लड़े के लेके उनका पs कानूनी कार्रवाईयो हो सकत बा। निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी मेयर राखी गुप्ता खुद भा अधिवक्ता के माध्यम से आपन पक्ष रखे के कहल गइल बा। अइसन ना कइला पs उपलब्ध कागजात/अभिलेखन के आधार पs एह ममिला में अंतिम निर्णय लिहल जाई।
डीएम-एसडीओ के रिपोर्ट में तीन संतान होखे के पुष्टि
राज्य निर्वाचन आयोग में एह ममिला में 13 अप्रिल के सुनवाई भइल रहे। एकरा पहिले दु तिथियन के सुनवाई हो चुकल बा। एह बीच सदर एसडीओ आ जिलाधिकारी सारण राज्य निर्वाचन आयोग के भेजल अपना रिपोर्ट में राखी गुप्ता के तीन संतान होखे के बात कहले बा लो। डीएम आ एसडीओ के रिपोर्ट के बाद चार मई के सुनवाई होखे के बा। उल्लेख करे जोग बात बा कि निर्वाचन आयोग तीन संतान होखे के ममिला में पहिले 3 मार्च, 24 मार्च आ 13 अप्रिल के सुनवाई कइले बा।
साभार: दैनिक जागरण