Income Tax भरे वालन के मिलल बड़ राहत, जारी भइल नया आदेश, टैक्स छूट के भइल ऐलान
इनकम टैक्स सब के खातिर एगो जरूरी टैक्स ह। मिडिल क्लास से ले के अपर क्लास तक के सब लोग खातिर ई टैक्स खास ह, लेकिन अब सरकार इनकम टैक्स भरे वालन के बड़ राहत देवे जा रहल बा। टैक्सपेयर्स के छूट में बड़ राहत देहले के फैसला लिहल गइल बा। वित्तमंत्रालय के ओर से एकर नया आदेश जारी कs दिहल गइल बा।
एह राशि पs नाइ देवे के होई टैक्स
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हालही में टैक्सपेयर्स के बड़ राहत देत टैक्स में छूट के नया आदेश जारी कs दिहले बानें। एह नया आदेश के मुताबिक, अब से टैक्सपेयर्स के इलाज खातिर मिले वाली राशि पर लागे वाले इनकम टैक्स में छूट के फायदा मिली। यानी आपके एह राशि पs टैक्स के भुगतान नाइ करे के होई।
CBDT छूट खातिर जारी कs दिहलस फॉर्म
आपके बता देईं कि इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स के सुविधा के ध्यान में रखत बीच-बीच में नियम में बदलाव करत रहsला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ओर से एह बारे में जानकारी दीहल गइल बा। CBDT हाल ही में नयका शर्त अउर कोरोना के इलाज पर होखे वाले खर्च पs इनकम टैक्स छूट खातिर एगो फॉर्म भी जारी कs दिहले रहे।
फॉर्म के संगे जमा करे के होई डॉक्युमेंट्स
5 अगस्त 2022 के अधिसूचना के मुताबिक, अब से आप के अपने नियोक्ता के कुछ डॉक्युमेंट्स के संगे में इनकम टैक्स विभाग के एगो फॉर्म जमा करे के होई, जेमें नियोक्ता या फिर रिश्तेदारन से कोरोना के इलाज खातिर मिलल राशि पर टैक्स छूट के दावा कइल जा सकsता।
आसानी से मिल जाई फॉर्म
एकरे अलावा इनकम टैक्स विभाग लोग के सुविधा के ध्यान में रखत अउर डिजिटलाइजेशन के बढ़ावा देवे खातिर टैक्स छूट में लागे वाले फॉर्म के डिजिटल कs दिहले रहे, जेसे लोग के कौनहू तरह के परेशानी न होखे अउर न ही ऑफिस के चक्कर काटे के पड़ी।
Comments are closed.