UP Nagar Nikay Chunav 2022: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ बुध के उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के अधिसूचना जारी करे पर 12 दिसम्बर के लगावल गइल रोक 20 दिसम्बर तक जारी रखे के आदेस देले बा। न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय के अध्यक्षता वाली खंडपीठ ई आदेस राज्य सरकार पs नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के लागू करे में प्रक्रिया के पालन ना करे के आरोप संबंधी एगो जनहित याचिका पs सुनवाई के दौरान देलस।
राज्य सरकार जवाबी हलफनामा देवे खातिर तीन दिन के समय देवे के मांग कइलस, जवना के उच्च न्यायालय मंजूर कs लेलस। गौर करे आला बात ई बा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ सोमार के राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के नगर निकाय चुनाव करावे के अधिसूचना जारी करे पर मंगर तक अंतरिम रोक लगा देले रहे। ई आदेस न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय आ न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव के पीठ वैभव पांडेय आ आउर याचिकाकर्ता के अलग-अलग याचिका पs सुनवाई करत पारित कइले रहे।
का बा याचिकाकर्ता के आपत्ति?
याचिकाकर्ता लोगन द्वारा पांच दिसंबर, 2022 के अधिसूचना के चुनौती दिहल गइल बा, जेमे राज्य सोमार के समझ तक आरक्षण तय कइला पs आपत्ति मंगले रहे। याचिकाकर्ता राज्य सरकार पs नगर निकाय चुनावन में ओबीसी आरक्षण लागू करे में प्रक्रिया के पालन ना कइला के आरोप लगवले बा। ओह लोग के ओर से कहल गइल बा कि उच्चतम न्यायालय एही साल सुरेश महाजन के ममिला में निरदेस देले रहे।
निर्णय में स्पष्ट तौर पs आदेश दिहल गइल रहे कि स्थानीय निकाय चुनावन में ओबीसी आरक्षण जारी करे से पहिले ट्रिपल टेस्ट कइल जाई। जदि ट्रिपल टेस्ट के औपचारिकता नइखे कइल जा सकल तs अनुसूचित जाति (एससी) आ अनुसूचित जनजाति ( एसटी) सीटन के अलावे बाकी सब सीटन के सामान्य सीट घोषित करत, चुनाव करावल जाई। बता दीं कि बीतल 12 दिसंबर के कोर्ट रोक लगवले रहे, जवना के बाद से रोक जारी बा।