Maternity Leave: केंद्र के फसीला, जनम के बाद बच्चा के मृत्यु पs महिला कर्मचारी 60 दिनन के छुट्टी के हकदार
महिला के संभावित भावनात्मक आघात के धेयान में राखत महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के 60 दिनन के विशेष मातृत्व अवकाश देवे के निर्णय लिहल गइल बा।
कार्मिक आ प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सुक के जारी एगो आदेस में कहल गइल बा कि जनम के तुरंत बाद बच्चा के मृत्यु के ममिला में केंद्र सरकार के सब महिला कर्मचारी 60 दिनन के विशेष मातृत्व अवकाश के हकदार होई। एमे कहल गइल बा कि जनम के तुरंत बाद बच्चा के मृत्यु के कारण होखे वाला संभावित भावनात्मक आघात के धेयान में राखत निर्णय लिहल गइल बा, जवना के मां के जिनगी पs दूरगामी प्रभाव पड़ेला। डीओपीटी कहलस कि ओकरा कइयन गो संदर्भ/प्रश्न मिल रहल बा जेमें जनम/मृत्यु, जनम के तुरंत बाद बच्चा के मृत्यु के ममिला में छुट्टी/मातृत्व अवकाश देवे से संबंधित स्पष्टीकरण खातिर अनुरोध कइल गइल बा।
संभावित भावनात्मक आघात के मद्देनजर फसीला
आदेस में कहल गइल बा कि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से ममिला पs विचार कइल गइल बा। जनम के तुरंत बाद मृत बच्चा भा बच्चा के मृत्यु के बाद जनम के कारण होखे वाला संभावित भावनात्मक आघात के धेयान में रखत महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के 60 दिनन के विशेष मातृत्व अवकाश देवे के निर्णय लिहल गइल बा।
सब मंत्रालयन/विभागन के आदेस जारी
जदि कवनो महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश के लाभ नइखे उठवले, तs जनम/मृत्यु के तुरंत बाद बच्चा के मृत्यु के तारीख से 60 दिनन के विशेष मातृत्व अवकाश दिहल जा सकत बा। केंद्र सरकार के सब मंत्रालयन आ विभागन के जारी आदेस में कहल गइल बा कि जनम के तुरंत बाद बच्चा के मृत्यु के स्थिति के जनम के 28 दिन बाद तक परिभाषित कइल जा सकत बा। डीओपीटी कहलस कि 28 सप्ताह के गर्भ में भा ओकरा बाद जिनगी के कवनो लक्षण ना पैदा होखे वाला बच्चा के मृत जनम के रूप में परिभाषित कइल जा सकत बा।
विशेष मातृत्व अवकाश के लाभ खाली दु से कम जीवित बच्चन वाली महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आ खाली अधिकृत अस्पताल में प्रसव खातिर स्वीकार्य होई। अधिकृत अस्पताल के केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल भा निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित कइल गइल बा। डीओपीटी के आदेस में कहल गइल बा कि गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन प्रसव के ममिला में आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कइल अनिवार्य बा।
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