Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

ज्ञानवापी मामला में नया मोड़, हिन्दू पक्ष के नया ट्रस्ट बनल; आजु होई सुनवाई

1,312

वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामला के सुनवाई मंगलवार के जिला जज के अदालत में होखे वाला बा। लेकिन एकरा से पहिले ए मामला में एगो नाया मोड़ आईल बा। ए मामला में वाराणसी निवासी चार महिला मुकदमेबाज हिन्दू पक्ष के ओर से ट्रस्ट बनवले बाड़ी। एह ट्रस्ट के जिम्मेदारी होखी कि ऊ एह मुद्दा के अदालत में देखल जाव.

एकरा से पहिले सोमवार के हिन्दू पक्ष ट्रस्ट बनावे के घोषणा कईले रहे। ट्रस्ट के नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मले मुक्ति न्यास रखल गईल बा। ट्रस्ट कोर्ट के मामिला के देखभाल करी. मुकदमा के लागत भी उठाई।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सोहन लाल आर्य अदालत में बतवले कि ट्रस्ट से जुड़ल लोग मालदहिया के विवेकानंद कॉलोनी में एगो बैठक कईले। ट्रस्ट के बारे में घोषणा खुद बैठक में भईल अवुरी आगे के रणनीति तय भईल।

एह बइठक में श्रंगार गौरी मामिला के पाँच गो मेहमान, 11 गो ट्रस्टी, 21 गो सम्मानित ट्रस्टी, चार गो वादी महिला शामिल रहली सँ. ट्रस्ट के नियमित रूप से रजिस्ट्रेशन करावल गइल बा. विष्णु शंकर जैन ट्रस्ट खातिर 51 हजार आ अउरी 21 हजार के चेक देके शुरुआत कइले बाड़न.

ज्ञानवापी मस्जिद मामला में हिन्दू पक्ष के ओर से श्रृंगार गौरी के पूजा खाती अभियान शुरू कईल गईल बा। मस्जिद परिसर के वजुखाना में मिलल शिवलिंग के पूजा क मुस्लिम पक्ष से मुक्त करावे खातिर लगातार पैरवी हो रहल बा। एकरा प होखेवाला खर्चा के संगे-संगे ए मामला के प्रबंधन खाती एगो ट्रस्ट बनावल गईल बा।

ट्रस्ट समय समय पर एह मामिला के समीक्षा करी आ भविष्य में कवना तरह के कार्रवाई के तरीका तय करी. बैठक में वादी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, हरिशंकर जैन के पुत्र विष्णु शंकर जैन, लालबाबू जायसवाल, रंजना अग्निहोत्री, कुलदीप तिवारी आदि के अलावा मौजूद रहे।

काल्ह जिला जज के अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई बा

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन आ अन्य देवता के संरक्षण के मामला में आजु जिला न्यायाधीश के अदालत में एगो महत्वपूर्ण सुनवाई होखे वाला बा। ए मामला में अंजुमान इनाजनिया मसाजिद कमेटी (मुस्लिम पक्ष) दाखिल 51 बिंदु प आपत्ति प दलील पूरा क लेले बिया।

आज मुस्लिम पक्ष अदालत में कानूनी बिंदु प बहस करत अदालत से निहोरा करी कि आदेश 7 नियम 11 के तहत इ मुकदमा कायम नईखे अवुरी राखी सिंह समेत 5 महिला के ओर से दायर मुकदमा के खारिज क दिहल जाए। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पांच गो महिला द्वारा 51 बिन्दु पर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन खातिर दाखिल मामिला के सुनवाई हो रहल बा कि ना.

हिन्दू पक्ष के पक्षधर ए मामला के समर्थन में तर्क पेश करीहे

वादी के पक्ष में अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी बतवनी कि अगिला तारीख के मुस्लिम पक्ष के कायम राखे के बहस के बाद पांचों महिला के ओर से हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मुकदमा के समर्थन में तर्क पेश क के स्थिति के बारे में बताईहे। एह आधार पर हमनी का अदालत में बताइब जा कि ई मामिला कायम राखे लायक बा आ एहिजा विशेष पूजा स्थल विधेयक 1991 लागू ना होखी.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.