ज्ञानवापी परिसर से जुड़ल 32 साल पुरान मामला के आज सिविल कोर्ट में सुनवाई भइल। मुस्लिम पक्ष आपन वोट पेश कइलस आ अगिला तारीख 25 अक्टूबर के रहे। एह दौरान हिन्दू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी आ अधिवक्ता मदन मोहन यादव मौजूद रहलें।
भगवान विश्वेश्वरनाथ के मामला के बारे में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव शनिचर के कहले कि मुस्लिम पक्ष 1991 से चलत एह मामला के आगे बढ़ावता, ‘लटकाओ, भटकाओ, अटकाओ’ के नीति पऽ। आज उहे मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के हवाला देत कोर्ट से जल्दी सुनवाई के निहोरा कइलस।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के अधिवक्ता आ वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता आपन आपन तर्क पेश कइले। एकरा संगे-संगे इलाहाबाद हाईकोर्ट अवुरी सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कॉपी हिन्दू पक्ष के ओर से कोर्ट के सोझा पेश कइल गइल। अब एह मामिला में आदेश 25 अक्टूबर के आवे के संभावना बा।
बता दीं कि हिन्दू पक्ष एह मामिला के लेके आपन राय पेश कइले बा आ ज्ञानवापी के बाकी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के मांग कर रहल बा, एकरा अलावा अउरी मांग बा। अब हमनी के अगिला तारीख के इंतजार बा अउरी देखे के होई कि अदालत के अगिला फैसला का होई?