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कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसला: सीबीआई करी बीरभूम हिंसा के जांच

7 अप्रैल ले सौंपे के होई रिपोर्ट

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बीरभूम हिंसा के जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप देहल गइल बा। कलकत्ता हाईकोर्ट शुक्रवार के एह मामला के सुनवाई करत में राज्य सरकार के ओह मांग के ठुकरा देहलस, जेमें मामला के जांच बंगाल पुलिस से करवले के बात कहल गइल रहल। कोर्ट में बंगाल के एडवोकेट जनरल (एजी) कहने कि हमके अपने आदेश के रोकले के पीछे कौनो वजह नजर नाइ आवता। एलिए आपके मांग ठुकरावल जात बा। एहीके साथे कोर्ट सीबीआई के आदेश देहलस कि ऊ मामला के जांच रिपोर्ट सात अप्रैल ले कोर्ट के दे।

सभे जानत बा कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एगो पंचायत अधिकारी के हत्या के कथित तौर पर विरोध स्वरूप मंगलवार तड़के बोगतुई गांव में करीब एक दर्जन झोपड़ियन में आग लगा दीहल गइल रहल। एमें दू बचवन समेत आठ लोगों के मौत हो गइल। एही मामला में जनहित याचिका दायर क के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) चाहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच के मांग कइल गइल रहल। एकरे अलावा अदालतो एह मामला के संज्ञान में लेहले रहल। गुरुवार के कोर्ट एह केस में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लेहलस।

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