लखीमपुर खीरी कांड: आरोपी आशीष मिश्रा के जमानत याचिका रद्द करे आली याचिका स्वीकार
11 मार्च के सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट
11 मार्च के सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट
लखीमपुर खीरी में किसानन के हत्या आला मामिला में आरेापी आशीष मिश्रा के जमानत याचिका रद्द कइले के याचिका पर सुनवाई खतिर सुप्रीम कोर्ट तइयार हो गइल बा। भाजपा सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटा के खिलाफ शीर्ष कोर्ट 11 मार्च के सुनवाई करी।
असल में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटा आशीष मिश्रा के मिलल जमानत के खिलाफ पीड़ितन के घर आले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रहनें। घर वाले सुप्रीम कोर्ट से निहोरा कइले रहनें कि ऊ आशीष मिश्रा के जमानत निरस्त क दे।
एसआईटी दाखिल कइले रहे 5000 पन्ना के चार्जशीट
तीन अक्तूबर के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में भइल हिंसा मामिला में एसआईटी के ओर से तीन महीना के भीतरे सीजेएम अदालत में तीन जनवरी के 5000 पन्ना के चार्जशीट दाखिल कइल गइल रहल। एहमें आशीष मिश्र के मुख्य आरोपी बनावत 13 आरोपियन के मुल्जिम बतावल गइल रहे। एह सभन के खिलाफ जानबूझ के साजिश के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, अंग भंग के धाराह सहित्ते आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कइल गइल रहे।
10 फरवरी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ जमानत अर्जी पर सुनवाई करत आशीष मिश्र मोनू के जमानत अर्जी शर्त सहित्ते मंजूर कs लेहले रहल। लेकिन जमानत आदेश में धारा 302 अउर 120 बी के जिक्र नाइ रहल। 11 फरवरी के आशीष मिश्र के वकील जमानत आदेश में सुधार कs के अदालत में अर्जी लगवले रहनें, जौने के बाद 14 फरवरी के हाईकोर्ट एह मामिला पs सुनवाई करत जमानत आदेश में हत्या अउर साजिश के धारा जोड़ने के आदेस देहले रहल। हाईकोर्ट के आदेस के बाद आशीष मिश्र के जमानत के आदेश 14 फरवरी के जिला जज अदालत में पेस भइल रहे। एकरे बाद जेल प्रशासन आशीष मिश्र मोनू के रिहा कs देहले रहल।
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