Lok Sabha Election में AAP खातिर प्रचार कर पइहें केजरीवाल? 10 मई के अंतरिम जमानत पऽ आ सकऽता फैसला
Delhi Excise Policy Scam Case में ईडी के ओर से कइल गइल अपना गिरफ्तारी के चुनौती देवे वाला सीएम अरविंद केजरीवाल के याचिका के सुनवाई के दौरान अदालत उनका के चुनाव प्रचार खातिर अंतरिम बेल देवे के बात कहले रहे। एही पs 7 मई के कोर्ट में बहसो भइल रहे जेमे कवनो फैसला ना आइल रहे। अब एही मामला में 10 मई के फैसला आ सकऽता।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत मिली भा ना अब एकर फैसला सुप्रीम कोर्ट 10 मई के करी। सुप्रीम कोर्ट ई जानकारी देलस कि केजरीवाल के अंतरिम जमानत पs शुक के फैसला कर सकत बिया।
एह मामला में अबही ले तीन दिन सुनवाई भइल, जवना मे से से दू दिन अरविंद केजरीवाल के वकील आ एक दिन ईडी के वकील आपन पक्ष रखले। एही सुनवाई के दौरान अदालत मनलस कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनल सीएम हउअन आ लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार आवेला।अइसे में केजरीवाल के चुनाव प्रचार खातिर अंतरिम जमानत दीहल जा सकऽता।
7 मई के का भइल सुनवाई
कोर्ट मंगर के अंतरिम जमानत पs कवनो आदेश नइखे देले, साथही जवन टिप्पणी कइलस, ओकरा से केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पe काम करत रहे मे इरादा जरूर हतोत्साहित होत बा।
सुप्रीम कोर्ट कहलस कि करी उनका चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दिहल जाता तऽ उऽ मुख्यमंत्री के तौर पs काम ना करिहे, नाही कवनो फाइल पs हस्ताक्षर करिहे, काहेकि एकर व्यापक आ दूरगामी प्रभाव पड़ी। अब गइला सुनवाई बियफे के बा।
सुप्रीम कोर्ट ईडी से कइलस ई सवाल
शीर्ष कोर्ट सुनवाई के दौरान ईडीयो से कई सवाल कइलस। कोर्ट पूछलस कि ईडी शुरुआती जांच आ पूछताछ में दर्ज कइल गइल अभियुक्तन के बयानन में केजरीवाल से संबंधित सवाल काहे ना रखलस।
जांच के दू बरिस होता, अतना समय कइसे लाग गइल। एकरा अलावा कोर्ट ईडी के मामला के केस डायरी आ दस्तावेज पेश करे के कहलस।
सुनवाई के समय समाप्त होखे पs कोर्ट केजरीवाल के अंतरिम जमानत पs कवनो आदेश देले बिना बियफे के फेर सुनवाई के संकेत देत घरी उठ गइल।
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