लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में निजी गाड़ी पर जाति लिखवला पs भारी जुर्माना भुगते के पड़ी। सरकार जातिगत भेदभाव मिटावे खातिर नया नियम लागू कइले बिया। एही नियम के तहत अब गाड़ी के नंबर प्लेट, शीशा आ बाकिर जगह पs जाति लिखल मिली तs चालान काटल जाई।
पुलिस कागजात से जाति हटावल गइल
डीजीपी राजीव कृष्ण बतवलें कि अब पुलिस के लिखापढ़ी में जाति के कॉलम ना भरल जाई। एफआईआर होखे, गिरफ्तारी मेमो होखे भा पुलिस रिपोर्ट, कहिंयाे जाति दर्ज ना होई। खाली एससी-एसटी एक्ट के ममिला छोड़के, बाकी में जाति ना लिखल जाई। अब आरोपी आ वादी के माता-पिता के नाम लिखल अनिवार्य होई।
सीसीटीएनएस सिस्टम में बदलाव
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) में जाति वाला कॉलम हटावे खातिर एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के पत्र भेजल गइल बा। जबतक बदलाव ना होई, ओह कॉलम के खाली छोड़ल जाई।
गाड़ी पs जाति लिखला पs होई चालान
अब गाड़ी पर जाति लिखला पs मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटल जाई।
नंबर प्लेट पर जाति लिखल: ₹5000 जुर्माना
शीशा भा आ जगह पs जाति लिखल: ₹2000 जुर्माना
सार्वजनिक जगहन पs रही रोक
सरकार आदेस जारी कइले बा कि अब जाति आधारित रैली ना होई। सोशल मीडिया पs जाति वाला कंटेंट पोस्ट कइला पs रोक लगावल गइल बा। नोटिस बोर्ड, हिस्ट्रीशीटर वाला बोर्ड आ थाना के रजिस्टर से जाति वाला जिक्र हटावल जाई।
कड़ा कदम
मुख्य सचिव दीपक कुमार आदेस जारी कइले बाड़ें। उनकर कहनाम बा कि जाति के नाम पs घमंड करे वाला, जातिगत इलाका घोषित करे वाला भा जाति महिमामंडन करे वाला साइन बोर्ड हटावल जाई। सोशल मीडिया पs जातिगत नफरत फैलावे वाला लोग पs सख्त कार्रवाई होई।
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