प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट एगो बड़ फैसला सुनवले बा, जवना में टीजीटी आ एलटी ग्रेड शिक्षक भरती में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कइल अनिवार्य कs दिहल गइल बा। कोर्ट साफ कहले बा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली 1983 के नियम आठ में अब TET योग्यता सामिल होई।
ई फैसला जस्टिस अरिंदम सिन्हा आ प्रशांत कुमार के खंडपीठ जयहिंद यादव आ आउर लोगन के याचिका पs सुनवलस। याची पक्ष के कहनाम रहे कि एलटी ग्रेड भरती में RTE एक्ट 2009 के उल्लंघन भइल बा, काहे कि विज्ञापन में साफ नइखे बतावल गइल कि भरती कवना क्लास खातिर बा।
विज्ञापन में कमी के मनलस कोर्ट
हाईकोर्ट मनलस कि भरती विज्ञापन में कक्षा के जानकारी ना दिहल एगो बड़ गलती बा। कोर्ट निरदेस देलस कि लोक सेवा आयोग सुद्धि पत्र जारी करे, जवना में साफ-साफ लिखल जावs कि भरती खाली कक्षा 9 आ 10 खातिर बा।
आयोग के दलील पs उठल सवाल
कोर्ट एहुबात के गंभीरता से लेलस कि प्रदेश में 900 से जादे अइसन स्कूल बा, जहां कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होला। एह इस्थिति में आयोग के ई दावा कि कक्षा 6 से 8 तक कवनो पद खाली नइखे, तर्कसंगत ना लागल।
याचिकाकर्ता के दलील रहे कि सीटी (Certificate of Teaching) कैडर के पहिलही एलटी (TGT) कैडर में मिला दिहल गइल बा, एकरा चलते अब TET पास करे के योग्यता जरूरी हो गइल बा।
अभ्यर्थियन पs सीधा असर
एह फैसला से अब ओह अभ्यर्थियन पs सीधा असर पड़ी, जे बिना TET पास कइले टीजीटी/एलटी ग्रेड भरती में आवेदन करे के सोचत रहे। अब बिना TET पास कइले आवेदन संभव ना होई।
ई फैसला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के आउर पारदर्शी आ नियम के अनुसार बनावे के दिशा में बड़ डेग मानल जा रहल बा।
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