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ट्रैवल एजेंसी के देवे के होई एक करोड़ रूपिया मुआवजा, श्रीलंका यात्रा में शख्स के पत्नी, बेटा आ ससुर के गइल जान

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राज्य उपभोक्ता आयोग ट्रैवल एजेंसी के पीड़ित के एक करोड़ रूपिया मुआवजा देवे के आदेश देले बा। कंज्यूमर कोर्ट कहलस कि शारीरिक आ मानसिक यातना के जिला उपभोक्ता आयोग उचित मुआवजा नइखे देले। श्रीलंका यात्रा में शख्स लेबपत्नी बेटा आ ससुर के मौत हो गइल रहे। एकरा से पहिले जिला उपभोक्ता कोर्ट ट्रैवल एजेंसी के पीड़ित के 50 लाख रूपिया मुआवजा देवे के आदेश देले रहे।

आयोग टिप्पणी करत घरी कहलस कि टूर एंड ट्रैवल एजेंसियन के लापरवाही के चलते शिकायतकर्ता के पत्नी, बेटा आ ससुर के यात्रा के दौरान मौत भइल बा। बाकिर जिला उपभोक्ता फोरम शिकायतकर्ता के शारीरिक आ मानसिक यातना खातिर उचित मुआवजा नइखे दिहल गइल।

जिला उपभोक्ता अदालत देले रहे ई आदेश

जिला उपभोक्ता न्यायालय ट्रैवल एजेंसी के तीन जने के परिजन के मौत पs 50 लाख रुपया के मुआवजा देवे के आदेश देले रहे। शिकायतकर्ता राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर करत मुआवजा के राशि बढ़ावे के मांग करत कहलस कि जिला उपभोक्ता आयोग उनका पत्नी के आमदनी के नुकसान, रोजी-रोटी के नुकसान आ भविष्य के संभावना के नुकसान, उनका आ उनका बेटी के शारीरिक आउरी मानसिक आघात पs विचार करे में नाकाम रहल बा। जबकि ई सब ट्रैवल एजेंसियन के सेवा ना मिलला के चलते भइल बा।

राज्य के उपभोक्ता आयोग इ आदेश थॉमस कुक आउर रेड एप्पल ट्रैवल के खिलाफ सेवा के कमी आ लापरवाही, अनुचित व्यापार प्रथा, भ्रामक विज्ञापन आ श्रीलंका के यात्रा पs उनका परिवार के सदस्य के मौत के बाद कानूनी कार्रवाई के शिकायत पs दिहलस।

पीड़िता 8.99 करोड़ रूपिया के मुआवजा मंगले रहले

पीड़ित योगेश सहगल अपना पत्नी, बेटा आ ससुर के मौत के मामला में एजेंसियन से 8.99 करोड़ रुपया के मुआवजा मंगले रहलें। योगेश बतवले कि उ थॉमस कुक के माध्यम से श्रीलंका के यात्रा बुक कइले रहले। दिसंबर 2019 में एगो यात्रा के दौरान उ जवना वैन में सवार रहले, उ कोलंबो में एगो कंटेनर ट्रक से टकरा गइल।

एह दुर्घटना में वैन के चालक आ परिवार के लोगो के मौत हो गइल। जबकि उनका आ उनका बेटी के गंभीर चोट आइल। उऽ अपना शिकायत में कहले कि श्रीलंका के एगो अस्पताल में उनकर इलाज चलता, जवना के चलते उऽ अपना पत्नी आ बेटा के अंतिम संस्कार में ना पहुंच पवले, जवन कि दिल्ली में भईल रहे।

उऽ कहले कि जिला उपभोक्ता आयोग ट्रैवल एजेंसी के 50 लाख रुपया के मुआवजा देवे के आदेश देले बा। जवना से उ संतुष्ट ना नइखन।

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