Aligarh: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी के 10 साल के कारावास, 50 हजार जुर्माना
महिला अपना शिकायत में कहले रहे कि किराया के मकान में रहेवाली हुकमा अपना 17 साल के बेटी के बहकवले रहे। पुलिस उनकर तलाशी लिहलस आ ओकरा बाद उनकर बयान दर्ज कऽ लेलस। एमें लइकी हुकमा द्वारा कइल गइल बलात्कार के बारे में बतवलस।
मिशन शक्ति अभियान के तहत क्वार्सी थाना क्षेत्र में किशोरी के संगे बलात्कार के मामला में एडीजे पोक्सो प्रथम राजीव शुक्ला के अदालत आरोपी युवक के दोषी पा के 10 साल के जेल अवुरी 50 हजार रुपया के जुर्माना के सजा सुनवले बिया। पीड़िता के मुआवजा के रूप में 25 हजार रुपया देवे के कहल गइल बा।
विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंधीर बतवले कि इ घटना 4 अप्रैल 2018 के भइल रहे। क्वार्सी इलाका के एगो इलाका के निवासी एगो महिला शिकायत दर्ज करवले रहली कि एही इलाका के किराया के मकान में रहे वाला हुकमा 17 साल के बेटी के बहकवलस। पुलिस ओकर तलाशी लिहलस आ ओकरा बाद उनकर बयान दर्ज कऽ लेलस।
एमें लइकी हुकमा द्वारा कइल गइल के बलात्कार के के बारे मे बतवलस। मामला दर्ज करावत पुलिस अपहरण अउरी बलात्कार के धारा के तहत आरोप पत्र दायर कइलस। सत्र परीक्षण, सबूत अउरी गवाही के आधार पऽ हुकमा के दोषी पावल गइल अउरी 10 साल के जेल के सजा सुनावल गइल।
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