IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2022
2018 में मिलल रहे जमानत
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल CBI के याचिका प तेजस्वी यादव के नोटिस जारी क के ममिला में जवाब मंगले बाड़ें। बता दीं IRCTC टेंडर घोटाला ममिला में तेजस्वी यादव आ उनकर मां राबड़ी देवी के 2018 में जमानत दिहल गइल रहे।
रिश्वत में जमीन
सीबीआई एह आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला में 12 लोग आ दु गो कंपनियन के आरोपित कइले रहे। एह ममिला में लालू परिवार प आरोप बा कि ऊ लोग टेंडर के नियम में बदलाव क के गलत तरीकन से होटलन के आवंटन कइले रहे लो। आरोप बा कि होटल के बदला में रिश्वत में पटना के एगो पौष इलाका में जमीन दिहल गइल रहे।
7 साल के हो सकत बा सजा
सीबीआई तेजस्वी यादव समेत दूसर आरोपियन के खिलाफ आईपीसी के धारा 420, 120बी आ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अलग-अलग धारा के तहत आरोप पत्र दाखिल क चुकल बिया। एह धारा में तेजस्वी यादव खातिर बहुते मुश्किल खड़ा हो सकत बा। कोर्ट में एह ममिला के ट्रायल के दौरान पर्याप्त सबूत आ गवाह सामने आवते तेजस्वी यादव के 7 साल तक के सजा हो सकत बा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
टेंडर के बदले जमीन के एह घोटाला ममिला में जदि तेजस्वी यादव प आरोप सिद्ध हो जात बा त उनका 7 साल के सजा होई। अइसन में तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर लगभग खतम हो जाई। काहेकि सजा होखला प तेजस्वी चुनाव ना लड़ पइहें। कवनो व्यक्ति के 6 महीना से जादे के सजा होखला प रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चुनाव ना लड़े के प्रावधान बा।
सीबीआई के याचिका
सीबीआई द्वारा कोर्ट में दायर कइल गइल याचिका में कहल गइल बा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एगो प्रेस वार्ता में सीबीआई अधिकारियन के धमकी भरल अंदाज में संदेश देले रहस, काहेकि ऊ प्रभावशाली पद प बाड़ें अइसन में उनकर बात जांच के प्रभावित क सकत बा।