दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़ल मनी लांड्रिंग के मामला में प्रवर्तन निदेशालय के ओर से उनुका गिरफ्तारी के चुनौती देत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिका पs सुप्रीम कोर्ट शुक के फैसला सुनाई। जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पs अपलोड 12 जुलाई के सूची के मुताबिक फैसला सुनाई। केजरीवाल के याचिका पs पीठ 17 मई के आपन फैसला सुरक्षित रखले रहे। एह पीठ में न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता भी शामिल बाड़े।
15 अप्रैल के केजरीवाल के मनी लांड्रिंग मामला में गिरफ्तारी के चुनौती देवे के याचिका पs सुप्रीम कोर्ट ईडी से जवाब मंगले रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश के सर्वोच्च अदालत में चुनौती देले रहले। दिल्ली हाईकोर्ट एह मामिला में केजरीवाल के गिरफ्तारी के सही ठहरवले रहुवे आ कहले रहुवे कि एहमें कवनो नाजायजता नइखे आ ईडी के बार बार जाँच में शामिल होखे से मना कइला के बाद कवनो विकल्प ना रह गइल.
केजरीवाल के 21 मार्च के गिरफ्तार कईल गईल रहे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 21 मार्च के मनी लांड्रिंग के मामला में ईडी गिरफ्तार कईले रहे। एs मामला में उनुका के 20 जून के निचला अदालत एक लाख रुपया के निजी बांड पs जमानत देले रहे। हालांकि ईडी अगिला दिने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कइले रहुवे कि केजरीवाल के जमानत देबे के निचला अदालत के आदेश एकतरफा आ गलत बा. केजरीवाल के 26 जून के भी कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़ल भ्रष्टाचार के मामला में सीबीआई गिरफ्तार कईले रहे।
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