लखीमपुर खीरी हिंसा केस: आरोपी आशीष मिश्रा के मिलल अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट लगवलस ई शर्त, पढ़ीं
सुप्रीम कोर्ट मिश्रा के सशर्त 8 हफ्तन खातिर जमानत पs रिहा करे के आदेस देले बा। जमानत मिलला के एक हफ्ता बाद आशीष मिश्रा के उत्तर प्रदेश छोड़े के होई।
लखीमपुर खीरी हिंसा ममिला में सुप्रीम कोर्ट आरोपी आशीष मिश्रा के अंतरिम जमानत दे देले बा। सुप्रीम कोर्ट मिश्रा के सशर्त 8 हफ्तन खातिर जमानत पs रिहा करे के आदेस देले बा। कोर्ट आशीष मिश्रा के निरदेस दिहल गइल बा कि ऊ अपना लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय के जानकारी देस। संगही सर्वोच्च अदालत कहलस कि आशीष मिश्रा भा ओकर परिवार जदि ममिला से जुड़ल गवाहन के प्रभावित करे भा फेर ट्रायल में देरी करे के कोसिस कइल तs आशीष मिश्रा के जमानत रद्द कs दिहल जाई।
सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा के जमानत देत इहो शर्त लगवले बा कि ऊ दिल्ली एनसीआर आ उत्तर प्रदेश में ना रहिहें। जमानत मिलला के बाद एक हफ्ता बाद आशीष मिश्रा के उत्तर प्रदेश छोड़े के होई। जस्टिस सूर्याकांत आ जस्टिस जेके माहेश्वरी के पीठ अपना आदेस में कहलस कि आशीष जमानत अवधि के दौरान ना उत्तर प्रदेश में रहिहें आ ना दिल्ली एनसीआर में। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा के जमानत याचिका पs बीतल 19 जनवरी के सुनवाई पूरा कs के फैसला सुरक्षित रख लेले रहे। सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी कहले रहलें कि उनकर मुवक्किल बीतल एक साल से जादे समय से जेल में बंद बाड़े आ जवना तरह से ट्रायल चल रहल बा, ओह तरे एकरा पूरा होखे में 7-8 साल के समय लागी। मुकुल रोहतगी इहो कहलें कि ममिला में जवन जगजीत सिंह शिकायत कइलें बाड़े, ऊ घटना के चश्मदीद गवाह ना हवे आ उनकर शिकायत खाली अफवाह पs आधारित बा। रोहतगी इहो कहले रहस कि उनकर मुवक्किल अपराधी ना हवे आ ना ओकर आपराधिक इतिहास बा।
बता दीं कि तीन अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरा के विरोध करत प्रदर्शन करत रहे लोग। आरोप बा कि आशीष मिश्रा के कार विरोध प्रदर्शन कर रहल किसानन के रौंद देले रहे, जवना में चार किसानन के मौत हो गइल रहे। एकरा बाद प्रदर्शनकारी लोग एसयूवी सवार लोगन पs हमला कs देले रहे लोग, जवना में कार के ड्राइवर आ दु गो भाजपा कार्यकर्ता लोगन के मौत हो गइल रहे। हिंसा के दौरान एगो पत्रकार के मौत समेत एह ममिला में कुल आठ लोगन के जान गइल रहे। आशीष मिश्रा एह ममिला में मुख्य आरोपी बाड़े। आशीष मिश्रा जमानत खातिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कइले रहस, जवना के हाईकोर्ट मंजूर कs लेले रहे बाकिर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के निरदेस देलस कि पीड़ित पक्ष के पर्याप्त मवका देला के बादे हाईकोर्ट जमानत याचिका पs फैसला सुनावे। एकरा बाद हाईकोर्ट फेर से ममिला पs सुनवाई कइलस आ आशीष मिश्रा के जमानत याचिका खारिज कs देले रहे। एह पs आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के रुख कइले रहलें। जहां से अब आशीष मिश्रा के आठ हफ्ता के सशर्त जमानत मिल गइल बा।
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