कश्मीरी पंडितन के नरसंहार के एसआईटी जांच के याचिका सुने से इनकार, टपलू वापस लिहलें अर्जी
सुप्रीम कोर्ट आजु 1989 में भइल कश्मीरी पंडितन के नरसंहार के एसआईटी से जांच करावे के मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर देहलस। ई याचिका नरसंहार में मारल गइल टीका लाल टपलू के बेटा आशुतोष टपलू दायर कइले रहनें। सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर उ ई याचिका वापस ले लिहलें।
शीर्ष कोर्ट टपलू से कहलस कि ऊ ई मांग उपयुक्त मंच पर करें। टीका लाल टपलू के कश्मीर में भइल नरसंहार के दौरान जेकेएलएफ के आतंकी सब नृशंस हत्या कर देहले रहने सब। याचिका में कहल गइल रहे कि 32 साल बीत गइल बा, परिवार के इहो नाइ पता बा कि मामला में कौने तरह के जांच भइल। परिवार के एफआईआर के कॉपी ले नाइ देहल गइल।
याचिकाकर्ता 1984 सिख नरसंहार के तीन दशक बाद जांच खातिर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से गठित एसआईटी के भी हवाला दिहलें अउर टपलू के हत्या के एसआईटी जांच के मांग कइलस। कोर्ट कहलस कि हमनीके पहिले एसे मिलत-जुलत याचिका खारिज कइले बानीं जा। अब एके नाइ सुन सकतनी।
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