जमीन खरीदे खातिर SC-ST के अनुमति ना लेबे के पड़ी, यूपी सरकार एह नियम में बदलाव कइले बिया

Minee Upadhyay

जमीन खरीदे खातिर SC-ST के अनुमति ना लेबे के पड़ी, यूपी सरकार एह नियम में बदलाव कइले बिया

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति भूमि बिक्री अनुमति : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जमीन खरीद से जुड़ल कानून में यूपी सरकार बदलाव कईले बिया। अब जिला के डीएम के एह वर्ग के जमीन खरीदे से पहिले अनुमति ना लेबे के पड़ी|

अनुसूचित जाति/जनजाति भूमि अधिनियम : उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति जमीन के बिक्री-खरीद से जुड़ल नियम में बदलाव कईले बिया। अब अनुसूचित जाति/जनजाति के जमीन खरीदे से पहिले जिला के डीएम के अनुमति ना लेवे के पड़ी। यूपी सरकार टाउनशिप से जुड़ल नियम में भी बड़ बदलाव कईले बिया। पहिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जमीन के मुताबिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जमीन सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के आदमी खरीद सकत रहे। एकरा खातिर बाकी वर्ग के जिला मजिस्ट्रेट के अनुमति लेवे के पड़ी। लेकिन अब यूपी सरकार एकरा में संशोधन क देले बिया। अब डीएम के अनुमति के बिना लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के जमीन खरीद सकेले।

 

 यूपी के नया टाउनशिप नीति

बता दीं कि यूपी टाउनशिप पॉलिसी-2023 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोझा आवास अउरी शहरी नियोजन विभाग पेश कईले रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ कहले कि पिछला 6 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध शहरीकरण में तेजी से बढ़ोतरी भईल। भविष्य के जरूरत के ध्यान में राखत एकरा के अउरी प्रोत्साहित करे के चाहीं|

 

 सीएम योगी इ बात कहले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास अउरी ओकरा में रहन-सहन के स्तर बढ़ावे खातीर प्रभावी प्रयास करतिया। जवना टाउनशिप के विकास होखे वाला बा ओकरा में सभ भौतिक अउरी सामाजिक बुनियादी ढांचा के सुविधा के संगे-संगे रहे, काम करे अउरी मनोरंजन के सुविधा के एकीकृत प्रावधान होखे के चाही।

 

 आर्थिक गतिविधियन के विकास के प्रावधान कइल गइल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे कहले कि शहर के योजना स्थानीय संभावना के मुताबिक होई। एकरा अलावे आर्थिक गतिविधि के विकास के भी प्रावधान कईल जाई। सीएम योगी आदित्यनाथ एह बदलावन के घड़ी के जरूरत बतवले बाड़न|

साभार- zeenews हिंदी

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