नई दिल्ली। सहारा समूह के कंपनियन से आपन लंबित वेतन के भुगतान के अपील करे वाला कर्मचारियन के अंतरिम याचिका पs सुप्रीम कोर्ट सोमार के सुनवाई करी। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के अध्यक्षता वाली पीठ एह ममिला के सुनवाई कs सकेला।
सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर के सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआइसीसीएल) के याचिका पs केंद्र, भारतीय प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड (सेबी) आ आउर हितधारकन से जवाब मंगले रहे। याचिका में सहारा आपन 88 प्रमुख संपत्तियन के अदाणी प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के बेचे के अनुमति मंगले रहे।
ममिला में आज होई सुनवाई
एसआइसीसीएल के याचिका पहिलही से 17 नवंबर के सुनवाई के खातिर सूचीबद्ध बा। सुक के वकील प्रधान न्यायाधीश से आग्रह कइलें कि कर्मचारियप के अंतरिम याचिका के सोमार के सूचीबद्ध कइल जावs, काहे कि ओह लोगन के कइयन महीना से वेतन नइखे मिलल।
SICCL के अंतरिम आवेदन पs भइल रहे सुनवाई
एकरा से पहिले, पीठ सहारा समूह के धन वापसी दायित्वन से संबंधित लमहर समय से लंबित ममिला में एसआइसीसीएल के अंतरिम आवेदन पs सुनवाई कइले रहे।
पीठ वित्त मंत्रालय आ सहकारिता मंत्रालय के एह ममिला में पार्टी बनावे के आदेस देले बा। पीठ न्यायमित्र वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े से एसआइसीसीएल द्वारा अदाणी समूह के कंपनी के बेचल जाये वाला प्रस्तावित 88 संपत्तियन के ब्यौरा जुटावे के कहले रहस।
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