नोएडा में कुत्ता पोसले पर हर साल देवे के होई 500 रुपया, रजिस्ट्रेशन करावल बा जरूरी
नोएडा में नयका डॉग पॉलिसी लागू हो गइल बा। प्राधिकरण के 207वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी पर मुहर लगवले के बाद एह मसला पर आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए), एनजीओ अउर आमलोग से सुझाव मांगल गइल बा। सुझाव के आधार पर बदलाव कर प्राधिकरण सोमार से पॉलिसी लागू कs दीहलें।
लागू के गइल पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय कइल गइल। साथही नियम के पालन नाइ कइले पर 500 रुपया से दस हजार रुपया ले जुर्माना के प्रावधान कइल गइल बा।
मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) अउर शासन के ओर से जारी गाइडलाइन के पालन कइले के बात कहल गइल रहे। साथही स्पष्ट कइल गइल कि प्राधिकरण के पॉलिसी के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए अउर गांव के निवासी चाहे संगठन कौनहू प्रतिबंध चाहे नियम नाइ बना सकतनें।
पालतू कुत्ता के मालिक के तय दायित्व के तहत घर के बाहर जानवर के पट्टा में घुमावल अनिवार्य कs दिहल गइल बा। सथही घर के बाहर अकेले छोड़ला पs प्रतिबंध लगा दिहल गइल बा। पालतू कुत्ता के सोसाइटी के सर्विस लिफ्ट से ही ले गइले के अनुमति होई।
एडब्ल्यूबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक लिफ्ट में पालतू कुत्ता के ले जात घरी मजल के प्रयोग करे के होई। अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करsता है त ओकरे सफाई के जिम्मेदारी कुत्ता के मालिक के होई। पालतू कुत्ता के मुअले पs एप पर अपडेट करे के होई। पालतू कुत्ता के लावारिस छोड़ले पर प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई करी।
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