गो फ‌र्स्ट के 54 गो विमानन के पंजीकरण रद्द, कोर्ट के आदेश पs डीजीसीए कइलस कार्रवाई

Minee Upadhyay

एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट के बड़हन झटका लागल बा. विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए एक मई के 54 गो फर्स्ट विमानन के रजिस्ट्रेशन रद्द कs दिहलस. पांच दिन के भीतर लीज पs लिहल विमान के पंजीकरण रद्द करे के कहल गईल। विमानन नियामक कार्रवाई कईलस। बता दीं कि डिफ़ॉल्ट रूप से गो फर्स्ट के उड़ान पिछला साल 3 मई से बंद बा. एयरलाइन पिछला साल दू मई के सूचित कइले रहुवे कि 3, 4, आ 5 मई के ओकर सगरी उड़ान रद्द कs दिहल जाई. ओकरा बाद लगातार उड़ान रद्द हो गईल।

गो फर्स्ट के दिवालिया घोषित 

डीजीसीए लीज पs लिहल गइल 54 गो विमानन के रजिस्ट्रेशन रद्द कs दिहल गइल बा. विमानन निगरानी निकाय डीजीसीए विदेशी कंपनी के आवेदन पs कार्रवाई करत विमान के पंजीकरण रद्द कs देले बिया। गो फर्स्ट के दिवालिया घोषित कs दिहल गइल. कोर्ट के ओर से लीज देवे वाला के विमान वापस लेवे के आदेश के बाद इs कदम उठावल गईल। मई 2023 से गो फर्स्ट के उड़ान बंद कs दिहल गइल बा. दिल्ली हाईकोर्ट एह विमान के वापस लेबे के आदेश दिहले बिया. एयरलाइन कंपनी विमान वापस लेवे खातीर कोर्ट गईल रहे। लीज देवे वाला कंपनी विदेशी हs। आयरलैंड कंपनी लीज दे दिहले बिया.

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश दिहल गइल

अगर कवनो एयरलाइन डिफॉल्ट हो जाव तs लीज देबे वालन के विमान के फेर से कब्जा करे के अधिकार बा. 26 अप्रैल के दिल्ली हाईकोर्ट डीजीसी के फ्लाइट रद्द करे वाला आवेदन पs तुरंत कार्रवाई करे के कहले रहे। जेकरा बाद 54 गो लीज विमानन के रजिस्ट्रेशन रद्द कs दिहल गइल बा.

 

 

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