Rajpal Yadav Bail : राजपाल यादव जमानत पs बाहर अइहें, दिल्ली हाईकोर्ट से मिलल राहत, चुकवले 1.5 करोड़

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नई दिल्ली। चेक बाउंस ममिला में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव के आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ राहत मिलल बा। अभिनेता के जमानत याचिका पs सुनवाई करत हाईकोर्ट 18 मार्च तक खातिर राजपाल यादव के जमानत दे देलस।

सुनवाई से पहिले कोर्ट राजपाल के वकील के आदेस देलस कि दुपहरिया 3 बजे तक प्रतिवादी माने जवन कंपनी से उधार लेले बाड़ें, ओकरा नाम पs 1.5 करोड़ रुपिया जमा कइल जावs। अभिनेता ई रकम जमा कs देलें, जवना के बाद कोर्ट 18 मार्च तक खातिर जमानत दे देलस। अगिला सुनवाई तब होई।

कोर्ट के टिप्पणी

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा कहलें कि राजपाल यादव द्वारा शिकायतकर्ता के 1.5 करोड़ रुपिया चुकावे के बाद ई आदेस पारित भइल। संगही इहो कहल गइल कि राजपाल के भतीजी के बियाह 19 फरवरी के बा, एह कारण ऊ जमानत पs बाहर रह सकेलें।

कोर्ट कहलस कि अगिला सुनवाई में अभिनेता के अदालत में मवजूद रहे के पड़ी, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोर्ट के कहनाम बा कि कवनो प्रकार के विसंगति ना होखे।

जमानत खातिर रकम जमा

कोर्ट पहिले कहलस कि जदि आज दुपहरिया 3 बजे तक रकम जमा कs दिहल गइल, तs रिहाई होई; ना तs काल्ह सुनवाई होई। राजपाल यादव कोर्ट के आदेस के पालन करत रकम जमा कs देलें, जवना के बाद जमानत मिलल। एकरा से अभी ऊ अपना घर के कार्यक्रम आ होली त्योहार घर पs मना सकत बाड़ें।

वकील के दलील पs कोर्ट के प्रतिक्रिया

बार एंड बेंच के रिपोर्ट अनुसार, राजपाल यादव के वकील अदालत के बतवलें कि अभिनेता बिना कवनो शर्त के एफडीआर के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपिया जमा करे खातिर तइयार बाड़ें। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा स्पष्ट कइलें कि ई रकम डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) होखे के चाहीं। अदालत आगे बतवलस कि 25 लाख रुपिया के डीडी पहले से प्रतिवादी के नाम पs बा आ 75 लाख रुपिया के एगाे अतिरिक्त डीडी पहिलही जमा भइल बा।

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