Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

Bihar News: पटना हाईकोर्ट के जज के रुकल 10 महीना के वेतन, तs अब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के देलस बड़ आदेस 

132

Bihar News: सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के पिछला दस महीना से बकाया वेतन लाभ देवे के आदेस देले बा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला आ न्यायाधीश मनोज मिश्रा के पीठ कहलस कि कवनो न्यायाधीश से बिना वेतन के काम करे के उम्मीद नइखे कइल जा सकत।

न्यायाधीश मिश्रा के वकील कोर्ट के बतवलें कि 4 नवंबर, 2023 के उनकर नियुक्ति के बाद से उनकर वेतन सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता ना होखे के कारण जारी नइखे कइल गइल।

एहिसे, राज्य सरकार सब लमहर वेतन आ बकाया के भुगतान करे आउर एगो अस्थायी सामान्य भविष्य निधि खाता खोलल। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के आश्वासन देलें कि मुद्दा सुलझा लिहल जाई आ ऊ ममिला पs सुक के सुनवाई करे के अनुरोध कइलस।

हालांकि, कोर्ट ई सुनिश्चित करे पs जोर देलस कि न्यायाधीश मिश्रा के बिना देरी के एगो अस्थायी जीपीएफ खाता खोल सब लंबित वेतन आ बकाया के भुगतान करे।

971690cookie-checkBihar News: पटना हाईकोर्ट के जज के रुकल 10 महीना के वेतन, तs अब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के देलस बड़ आदेस 

ईमेल से खबर पावे खातिर सब्सक्राइब करीं।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.