झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र जमानत याचिका के ई कहत खारिज कs देलस कि कि पॉक्सो (यौन अपराध से लईकन के संरक्षण अधिनियम) 2012 के धारा 11(4) के तहत कवनो लईकी के बार-बार पीछा कइल, देखल भा संपर्क कइलो भा यौन उत्पीड़न के श्रेणी में आवेला।
चतरा जिला के एगो शिक्षक निचली कोर्ट कावर से आरोप गठित कइल गइला के हाईकोर्ट में चुनौती दिहल गइल बा। शिक्षक राहुल यादव पs ई आरोप बा कि ऊ अपना स्कूल में पढ़े वाली छात्रा के छेड़त बा। लईकी स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत कइलस, जवना के बाद ओकरा के स्कूल से हटा दिहल गइल। एकरा बादो ऊ पीड़िता के पीछा करत रहे। ओकरा से मिले आ बात करे के प्रयास करत रहे।