पूँजी बाजार नियामक सेबी मंगल का दिने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रमुख रहल चित्र रामकृष्ण के नोटिस भेज के 1000 रुपया देबे के कहल गइल बा. एहमें ब्याज आ वसूली के लागत शामिल बा.
नोटिस में इहो चेतावनी दिहल गइल बा कि अगर ऊ 15 दिन का भीतर भुगतान ना कर पवली त उनुका के गिरफ्तार कर लिहल जा सकेला, संपत्ति जब्त कइल जा सकेला आ बैंक खाता जमावल जा सकेला.
सेबी 11 फरवरी के अपना आदेश में रामकृष्ण प 3 करोड़ रुपया के जुर्माना लगा देले रहे। रामकृष्ण के ओर से एनएसई के प्रबंध निदेशक के समूह संचालन अधिकारी अवुरी सलाहकार के रूप में आनंद के नियुक्ति के संगे-संगे कंपनी के गोपनीय जानकारी अज्ञात लोग के साझा करे में परिचालन स्तर प चूक के जुर्माना लगावल गईल रहे।