Ghaziabad Construction Bylaws: गाजियाबाद में अब घर बनवावल होई आसान, नया भवन निर्माण नियम लागू

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गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण आ विकास उपविधियां आउर आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस 2025 लागू कइला के शासनादेश विशेष सचिव राजेश कुमार राय के ओर से कैबिनेट के मंजूरी के बाद जारी कइल गइल बा।

जीडीए सहित आवास विकास परिषद के हजार आवंटियन के एकर लाभ मिली। नया बायलाज के मोताबिक अब नियमानुसार एक हजार वर्ग मीटर में ग्रुप हाउसिंग आ घर में दुकान खोले के मंजूरी दिहल गइल बा।

फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) ढाई से पांच होखला पऽ सहर में उंच इमारत क निर्माण हो सकेला। मकान निर्माण के खातिर ग्राउंड कवरेज के बाध्यता समाप्त होखला के संगे अब सैटबैक के छोड़ के लोग पूरा भूखंड पऽ घर बना सकी। एकरा संगही छोट भूखंड पऽ अपार्टमेंट के निर्माण कइल जा सकेला।

एकरा से मध्यम आ निम्न आय वर्ग के लोग लाभांवित होई, जे कम बजट में घर बना सकी, जवना से निर्माण के प्रक्रिया आसान होई। शासनादेश के मोताबिक नव मीटर चौड़ा सड़क पऽ बिना बेड के अस्पताल आ प्राइमरी स्कूल आउर सड़क किनारे 12 मीटर मार्ग पऽ इंटर कालेज आ डिग्री कालेज आउर तकनीकी संस्थान खातिर पांच हजार वर्ग मीटर भूखंड में निर्माण हो सकी।

शासनादेश के मोताबिक औद्योगिक इकाई आ चिकित्सालय के पूर्णता प्रमाण पत्र देवे के तिथि से 10 वर्ष में भवन के स्ट्रक्चरल आडिट करावल अनिवार्य होई। एकरा अलावे आवासीय परिसर में दुकान के मंजूरी दिहल गइल बा, बाकिर एकरा खातिर 90 मीटर के भूखंड आ सामने नव मीटर चौड़ा सड़क पऽ दुकान के निर्माण कइल जा सकेला। बड़हन भूखंड होखला पऽ सड़क के चौड़ाई 12 मीटर होखल जरूरी रही।

एक हजार वर्ग मीटर के भूखंड पऽ ग्रुप हाउसिंग

नया बायलाज के अनुसार अब ग्रुप हाउसिंग एक हजार वर्ग मीटर के भूखंड पऽ कइल जा सकी। पहले एकरे खातिर दू हजार वर्ग मीटर भूखंड होखले क बाध्यता रहे। पुरान शहरी क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) में एक हजार आउर क्षेत्रन में 1500 वर्गमीटर भूखंड पऽ ग्रुप हाउसिंग के अनुमति होई।

औद्योगिक इकाइयन खातिर 300 के जगह 150 वर्गमीटर भूखंड आ चिकित्सालय आ शापिंग माल के खातिर 20 हजार वर्ग मीटर के जगह तीन हजार वर्गमीटर भूखंड के निर्माण हो सकी। अब पहिला मंजिल पs पार्किंग माने स्टिल्ट पार्किंग के नयका बायलाज के अनुसार मंजूरी मिलल बा। लोग अपना मकानन में एकर निर्माण कs सकी। ओहिजा, अब शत प्रतिशत बेसमेंट के निर्माण के सुविधा मिली।

भवन निर्माण खातिर 15 दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र दी विभाग

भवन निर्माण खातिर सरकारी विभाग के अब सात से 15 दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र देवे के होई। देरी होखला पऽ अ इसही स्वत: एनओसी मिलल मानल जाई। ओहिजा, 100 वर्ग मीटर के आवासीय आ 30 वर्ग मीटर के बेवसायिक भवन निर्माण खातिर खाली पंजीकरण करावे के होई।

महायोजना में आवासीय भू उपयोग के तहत 300 वर्गमीटर के भूखंड पऽ एकल आवासीय भवन नक्शा तय शुल्क अदा कइला पs पास हो जाई। एकरा अलावे स्वीकृत लेआउट वाला क्षेत्र में 500 वर्गमीटर के आवासीय आ 200 वर्ग मीटर के बेवसायिक भवन निर्माण खातिर लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट के बनावल नक्शा आनलाइन प्रक्रिया के तहत पास होई। अइसे में भ्रष्टाचार पs लगाम कसला के संगही समय के बचत होई।

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