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दूध में पानी मिलवला पर दूध वाला के एक साल के कैद, 12 साल बाद आइल फैसला

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दूध में पानी मिलवला पर बांसगांव सिविल न्यायालय बेलघाट के एकौना बुजुर्ग निवासी दूधवाला सभाजीत यादव के एक साल के कारावास के सजा सुनवलस। दू हजार रुपया के जुर्मानों लगावल गइल बा। जुर्माना नाइ जमा कइले पर एक महीना के सजा अउर भुगते के पड़ी। मामिला के सुनवाई 12 साल से चलत रहल, जेपर 19 दिसंबर के फैसला आइल।

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कुमार गुंजन बतवलें कि तत्कालीन खाद्य निरीक्षक चंद्रभानु विशेष छापामार अभियान के तहत 24 फरवरी 2010 के सिकरीगंज तिराहा के लग्गे मोटरसाइकिल से दूध बाटें जात घरी सभाजीत से भैंस के दूध के नमूना एकत्रित कइलें। एके जांच खातिर लैब भेजल गइल रहे।

जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिलले के पुष्टि भइल। एह पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के इहां पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करावल गइल रहे। सुनवाई के दौरान दोषी सिद्ध पावल गइले पs न्यायालय सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल के कारावास अउर दू हजार रुपया के आर्थिक दंड के सजा सुनवलस।

35 कारोबारियन पर 4.20 लाख के जुर्माना

नमूना के जांच में कई खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता मानक के अनुरूप नाइ पावल गइले चाहे पैकेजिंग नियम के अनदेखी पs खाद्य सुरक्षा विभाग नवंबर में 35 खाद्य कारोबारियन पर 4.20 लाख रुपया के जुर्माना लगवले बा। एह नमूनन में बिस्किट, पापड़, आटा, कैंडी, फलहारी नमकीन, दूध, मिल्क केक, भैंस के दूध, छेना के मिठाई, पनीर आदि शामिल बा।

विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त कुमार गुंजन बतवलें कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रहल बा। नमूना एकट्ठा कइले के साथ खाद्य कारोबारियन के सुधार नोटिस जारी कइल जा रहल बा। जांच रिपोर्ट में जौन नमूने फेल पावल जा रहल बा, ओसे जुड़ल कारोबारियन पर हर महीना जुर्माना लगावल जा रहल बा।

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