बंगाल में राज्यपाल ना, मुख्यमंत्री होइहे विश्वविद्यालयन के चांसलर, ममता बनर्जी के कैबिनेट देलस मंजूरी

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल ना होइहे चांसलर। एह संबंध में ममता बनर्जी के सरकार बियफे के एगो बड़ फसीला लेलस। सरकार कहलस कि राज्य में अब राज्यपाल विश्वविद्यालयन के चांसलर ना होइहे। उनका जगह पs मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयन के चांसलर होइहे। मुख्यमंत्री के राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयन के कुलाधिपति बनावे आला विधेयक के बंगाल मंत्रिमंडल मंजूरी दे देले बा। विधानसभा में एकरा ला बिल ले आवल जाई। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ई जानकारी देले। बता दीं कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ आ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीचे कव गो मुद्दन पs तनातनी रहेला।

कैबिनेट प्रस्ताव के देलस मंजूरी

एकर जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु (Bratya Basu) बियफे के राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करत देले। गौर करे आला बात बा कि बियफे के राज्य सचिवालय में कैबिनेट के बइठक भइल। बइठक के बाद संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करत राज्य के शिक्षा मंत्री कहले कि राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल के स्थान पs मुख्यमंत्री के सब राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बनावे के प्रस्ताव के आपन मंजूरी दे देलस।

बंगाल विधानसभा में पेश कइल जाई प्रस्ताव

श्री बसु कहले कि एह प्रस्ताव के जल्दिये पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Legislative Assembly) में एगो विधेयक के रूप में पेश कइल जाई। राज्यपाल वर्तमान में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बाड़े। हालांकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधेयक पारित होखला के बाद  मंजूरी देवे ला राज्यपाल के लगे भेजल गइला पs राज्यपाल एकर मंजूरी देत बाड़े कि ना, ई आवे आला वक्त बताई।

गुजरात में सरकार करेले उपकुलपतियन के नियुक्ति

गौर करे आला बात बा कि एकरा पहिले तमिलनाडु (Tamilnadu) सरकार ने उहां के विश्वविद्यालयन में कुलपतियन के नियुक्ति ला मुख्यमंत्री के कुलाधिपति बनावे ला विधानसभा में प्रस्ताव पारित कइले बा आ एकरा के मंजूरी ला उहां के राज्यपाल के लगे भेजल गइल बा। ओहिजा, गुजरात (Gujarat) में पहिले से ई नियम लागू बा। उहां यूनिवर्सिटी में उपकुलपति लो के नियुक्ति करे के अधिकार मुख्यमंत्री के लगे बा।

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