Malegaon blast case : मालेगांव ब्लास्ट ममिला में साध्वी प्रज्ञा समेत सब आरोपी बरी, 17 साल बाद NIA कोर्ट के बड़ फैसला

Share

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट ममिला में एनआईए के विशेष अदालत आज बड़ फैसला सुनवले बा। कोर्ट ममिला में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सब 7 आरोपियन के बरी कs देले बा।

एनआईए अदालत के जज फैसला के पढ़त कहलें, “अभियोजन पक्ष ई तs साबित कs देलस कि मालेगांव में विस्फोट भइल रहे, बाकिर ई साबित ना कs सकल कि ओह मोटरसाइकिल में बम रखल गइल रहे। अदालत एह नतीजा पs पहुंचल बा कि घायलन के उमिर 101 ना, बलुक 95 साल रहे आ कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी कइल गइल रहे। ल”

कोर्ट फैसले में का-का कहलस?

कोर्ट फैसला में कहलस, “श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकन के भंडारण भा संयोजन के कवनो साक्ष्य नइखे मिलल। पंचनामा करत घरी जांच अधिकारी घटनास्थल के कवनो रूपरेखा ना बनवले। घटनास्थल से कवनो फिंगरप्रिंट, डंप डेटा भा आउर कवनो जानकारी इकट्ठा ना कइल गइल।”

सैंपलो खराब हो चुकल रहे, एहिसे रिपोर्ट निर्णायक आ विश्वसनीय नइखे हो सकत। विस्फोट में कथित रूप से सामिल बाइक के चेसिस नंबर साफ ना रहे। अभियोजन पक्ष ई साबित ना कs सकल कि विस्फोट से ठीक पहिले उ साध्वी प्रज्ञा के कब्जा में रहे।

स्पेशल एनआईए कोर्ट, मुंबई

अदालत कहलस, “एह ममिला में यूएपीए लागू ना कइल जाई, काहेकि नियमों के अनुसार अनुमति ना लिहल गइल रहे। एह ममिला में यूएपीए के दुनो अनुमति आदेस दोषपूर्ण बा।”

विस्फोट में भइल रहे छव लोगन के मौत

29 सितंबर 2008 के लोग रमजान के महीना आ नवरात्रि के त्योहार में बिजी रहे। रात करीब 9 बजके 35 मिनट पs मालेगांव के भीखू चौक पs बम ब्लास्ट भइल। चारो तरफ धुआं आ लोगन के चीख के आवाज सुनाई देवे लागल। 6 लोगन के मौके पs मौत हो गइल रहे। 100 जादे लोग घायल हो गइल रहे। नासिक जिला के मालेगांव मुस्लिम बहुल हs।

कोर्ट 19 अप्रिल के सुरक्षित रखले रहे आदेस

अदालत 17 साल लमहर चलल सुनवाई के बाद 19 अप्रिल के सब सात आरोपियन के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लेले रहे। 8 मई के फैसला सुनावे के तिथि तय कइल गइल रहे।

सब आरोपियन के एह दिन पेश होखे के आदेस दिहल गइल रहे, बाकिर फेर कोर्ट 31 जुलाई के फैसला सुनावे के तिथि तय कs देले रहे।

एह केस के जांच महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख आ शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे के सउपल गइल रहे। उ कुल 12 आरोपियन के खिलाफ चार्जशीट दायर कइले रहस, जेमे कोर्ट पांच आरोपियन के बरी कs देले रहे।

आज (बियफे) के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त), मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे आ सुधाकर चतुर्वेदी पs फैसला आइल बा।

Read Also: Rule Changed: UPI से लेके क्रेडिट कार्ड के नियम तक… एक अगस्त से होई ई बदलाव; आम लोगन पs होई सीधा असर

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
- Sponsored Ads-