कलकत्ता हाईकोर्ट आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद के लाश के दोबारा पोस्टमार्टम करे के आदेश दिहलस। कलकत्ता हाईकोर्ट अपना आदेश में कहले बा कि लाश के कब्र से बाहर निकाल के कोलकाता ले आवल जाव आ ओकर पोस्टमार्टम करावल जाव। फैजान अहमद के लाश पिछला साल अक्टूबर में हॉस्टल के एगो कमरा में मिलल रहे।
कलकत्ता हाईकोर्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद के लाश के दोबारा पोस्टमार्टम करावे के आदेश दिहले बा। कलकत्ता हाईकोर्ट अपना आदेश में कहले बा कि लाश के कब्र से बाहर निकाल के कोलकाता ले आवल जाव आ ओकर पोस्टमार्टम करावल जाव। फैजान अहमद के लाश पिछला साल 14 अक्टूबर के संस्थान के एगो हॉस्टल रूम से मिलल रहे।
कॉलेज प्रशासन एकरा के आत्महत्या के मामला बतवले। लेकिन अहमद के परिवार के आरोप बा कि उनुकर हत्या भईल बा। काल्हु कलकत्ता हाईकोर्ट कहलस कि दुसरका पोस्टमार्टम “सच्चाई तक चहुँपे खातिर जरूरी बा।”.