Delhi: हाईकोर्ट से भाजपा के सात विधायकन के राहत, अदालत निलंबन कइलस रद्द
दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली विधानसभा से सात भाजपा विधायकन के निलंबन के रद्द कs देले बा। ऊ लोग आपन निलंबन के उच्च न्यायालय में चुनौती देले रहे। एह विधायकन के 15 फरवरी के दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के संबोधन के दौरान भइल उपद्रव के लेके निलंबित कs दिहल गइल रहे। हाईकोर्ट विधायकन के याचिका पs 27 फरवरी के आपन फैसला सुरक्षित रख लेले रहे।
सातो भाजपा विधायक- मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन आ विजेंदर गुप्ता विधानसभा के बाकी बजट सत्र खातिर आपन निलंबन के चुनौती देत उच्च न्यायालय के रुख कइले रहे लो। ऊ लोग आरोप लगावल कि विपक्षी सदस्यन के चरचा में भाग लेवे से अक्षम करे खातिर दुर्भावनापूर्ण ढंग से योजना बनावल गइल।
15 फरवरी के आप सरकार के उपलब्धियन के उजागर करे वाला अपराज्यपाल के अभिभाषण के कथित रूप से बाधित करे खातिर सदस्यन के निलंबित कs दिहल गइल रहे। विधायक लोग अपना निरंतर निलंबन के बारे में चिंता व्यक्त कइल आ संभावित विवादास्पद माहौल के संकेत देवे वाली हालिया राजनीतिक टिप्पणियन आ संदेशन के विरोध कइल। विधायकन के वरिष्ठ वकील जयंत मेहता 19 फरवरी के दलील देले रहस थी कि निलंबन असंवैधानिक आ नियमन के विपरीत बा, जवना से कार्यवाही में भाग लेवे के ओह लोगन के अधिकार प्रभावित होत बा।
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