उत्तराखंड हाईकोर्ट हरिद्वार पुलिस के आदेश दिहले बा कि ऊ हरिद्वार के पिरान कलियार मस्जिद में नमाज अदा के चाहत बिया जवना खातिर पुलिस के उनुकर सुरक्षा सुनिश्चित करे के काम करी ।
हिन्दू लड़िकियन के नमाज : उत्तराखंड हाईकोर्ट गुरुवार (11 मई) के एगो 22 साल के लईकी के मस्जिद में नमाज अदा के आरोप में पुलिस सुरक्षा देवे के आदेश देलस। एगो 22 साल के हिन्दू लईकी उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर क के मस्जिद में नमाज पढ़े के चलते सुरक्षा के मांग कईले रहे।
उ कहलस कि, उनुका के बहुत हिन्दू संगठन से धमकी मिलता कि जदी उ मस्जिद में नमाज पढ़िए त उनुका के नुकसान पहुंचा सकता। अयीसना में उत्तराखंड के नैनीताल पीठ गुरुवार के उनुका के कोर्ट में पेश होखे के आदेश देके पूछलस कि, उ हिन्दू होखला के बावजूद मस्जिद में नमाज काहें अदा करत चाहत बाड़ी?
लईकी नमाज अदा के कारण बतवलस।
पछिला दु साल से दोसरा धार्मिक समुदाय के 35 साल के युवक के संगे रहेवाली लईकी अपना जवाब में अदालत में कहली कि उ ना त इस्लाम अपनावल चाहतारी अवुरी ना ही उ मुसलमान से बियाह कईले बाड़ी। पिरान कलियार मस्जिद उनुका उ जगह बहुत पसंद आईल अवुरी एहीसे उ उहाँ नमाज के अदा कईल चाहतारी।
कोर्ट बोललस – पुलिस के सुरक्षा के आवेदन देवे के
सेलवाल कहली कि उ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी अवुरी पंकज पुरोहित के डिवीजन पीठ के सोझा इ याचिका दायर कईले बाड़ी। सेलवाल कहली कि, कोर्ट हमरा मुवक्किल के पुलिस सुरक्षा खातीर पिरान कलियार के एसएचओ के आवेदन देवे के आदेश देलस, अवुरी मामला के 22 मई के आगे के सुनवाई खातीर पोस्ट क देलस।
सेलवाल बतवलस कि, हरिद्वार में स्थित पिरान कलियार दरगाह एगो अयीसन जगह ह जहवां अलग-अलग धर्म के लोग आमतौर पे आध्यात्मिक शांति अवुरी प्रार्थना खातीर पहुंचेले। आ जवना मस्जिद में ऊ लइकी नमाज अदा चाहत बिया ऊहो ओहिजा रहेली।