हरियाणा सरकार के बड़ फैसला, सिंगल फादर के मिली चाइल्ड केयर लीव, 2 साल के ले सकेनें छुट्टी

कुमार आशू

हरियाणा सरकार सिंगल फादर (Single Father) खातिर अहम फैसला सुनवले बा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अध्यक्षता में बुध के भइल हरियाणा मंत्रिमंडल के बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन के मंजूरी दिहल गइल बा।

अब सिंगल फादर सरकारी कर्मचारी के 2 साल के चाइल्ड केयर लीव छुट्टी के अनुमति होई। नयका नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2022 कहल जाई।

संशोधन के अनुसार, सिंदल फादर सरकारी इंपलाई (अविवाहित, विधुर चाहे तलाकशुदा) अउर महिला सरकारी कर्मचारी खाली 18 साल के उम्र तक के अपने दू सबसे बड़ बचवन के देखभाल खातिर अपने पूरा सर्विस लाइफ के दौरान मैक्सीमम 2 साल (यानी 730 दिन) के अवधि खातिर चाइल्ड केयर लीव के फायदा उठा सकतनें।

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