सरकार लागू कइलस नया नियम! सोशल मीडिया यूजर्स देवे लोग धेयान, ना तs देवे के होई 50 लाख जुर्माना

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जदि रउआ सोशल मीडिया के इस्तेमाल करेनी भा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हई, तs रउआ केंद्र सरकार के नया सोशल मीडिया नियमन के बारे में जान लेवे के चाही। ना तs रउआ पs 50 लाख रुपिया के जुर्माना लगावल जा सकत बा। बता दीं कि बीतल कुछ बरिसन में स्वतंत्र मीडिया के तौर पs कइयन सारा सोशल मीडिया स्टार आ रिपोर्टर्स के संख्या में इजाफा भइल बा। अइसन सोशल मीडिया स्टार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीटर पs Youtube पs अच्छा खासा फॉलोअर संख्या रखेला लो आ  एह फॉलोअर के सहारे ई लो पेड कंटेंट के प्रमोट करे के काम करेला, जवना पs अंकुश लगावे खातिर सरकार नया नियमन के लेके आइल बिया।

का हs सरकार के नया नियम

केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर विभाग के तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्यूएंशर्स खातिर नया नियमन के लागू कइल गइल गइल बा। विभाग के कहनाम बा कि सोशल मीडिया इन्फ्यूएंशर्स पेड कंटेंट के सोशल मीडिया पs पोस्ट कर रहल बा लो, जवन कि नियमन के उल्लंघन बा। अइसन करे वाला सोशल मीडिया इन्फ्यूएंशर्स पs 50 लाख रुपिया के जुर्माना लगावल जाई। सोशल मीडिया पs भ्रामक भा फेर पेड कंटेंट के गलत तरीका से प्रचारित कइला पs सुरुआती तौर पs 10 लाख रुपिया के जुर्माना लगावल जाई। जबकि दोबारा नियमन के उल्लंघन पs 50 लाख रुपिया तक वसूलल जाई।

ग्राहक के भ्रामक पोस्ट दिखावे के आरोप

नया नियमन के मोताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कवनो पेड आर्टिकल पs एगो डिस्क्लेमर चालावे के होला कि ई एगो पेड आर्टिकल हs। एकरा से ग्राहक पेड आर्टिकल आ रियर आर्टिकल के बीच अंतर के ना समझ पावेला लो आ फेर गलत प्रोडक्ट किन लेला लोग। ग्राहकन के अइसन भ्रामक पोस्ट से बचावे खातिर सरकार नया नियम लेके आइल बिया। बता दीं कि इंस्टाग्राम के आपन ब्रांड एंडोर्समेंट ऑप्शन बा, जवना के माध्यम से यूजर्स पेड आर्टिकल के चला सकत बा लो। ई एगो पेड प्रमोशन हs। एही तरह YouTube, Facebook आ Instagram पs पेड कंटेंट के ऑप्शन मवजूद बा।

साभार: नवभारत टाइम्स

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