यूपी के योगी सरकार यूपी में शराब आ बीयर पीये वालन के राहत देबे जा रहल बिया। अब ओह लोग के दोकानदारन के मनमानी बर्दाश्त ना करे के पड़ी।जेब के ढेर ढीला ना होखे के पड़ी। सरकार निर्देश देले बिया कि अंग्रेजी अवुरी देश के शराब अवुरी बीयर के सभ फुटकर लाइसेंसी प्राप्त दोकान पे रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगावल जाए।
एकरा संगे आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी विभागीय अधिकारी के निर्देश देले बाड़े कि कवनो हालत में शराब विक्रेता के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से जादे दाम पे ना बेचे के चाही। खरीददारन के अधिकतम प्रिंट दाम देखला के बाद ही भुगतान करे के चाहीं।
अगर कवनो बेचे वाला के एमआरपी से अधिका दाम पe शराब बेचत पकड़ल जाव त पहिला बेर में 75 हजार रुपिया के जुर्माना लगावल जाई आ सेल्समैन के बर्खास्त क दिहल जाई आ ओकर नाम पोर्टल पे ब्लैकलिस्ट क दिहल जाई जेहसे कि ओकरा के बेचल जा सके राज्य के कवनो दोसर व्यक्ति आबकारी के दुकान पे काम ना क सके ।
दूसरा बेर डेढ़ लाख रुपया के जुर्माना लगावल जाई अवुरी सेल्समैन के बर्खास्त क दिहल जाई अवुरी उनुकर नाम ब्लैकलिस्ट क के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन क दिहल जाई, ताकि उ राज्य के कवनो अवुरी आबकारी दोकान पे काम ना क सके।
तीसरी बेर पकड़ला पे नियम के मुताबिक लाइसेंसधारी अवुरी विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क के कार्रवाई कईल जाई, जवना से उक्त दोकान के लाइसेंस रद्द क दिहल जाई। लाइसेंसधारी आ सेल्समैन के ब्लैकलिस्टिंग आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://www. upexciseportal.in पे उपलब्ध करावल जाई।
ए मामला में राज्य में तय बिक्री मूल्य से जादे शराब के बिक्री खातीर मिलल शिकायत के आधार पे संदिग्ध दोकान पे भी निशान लगावल गईल बा। संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी आ सगरी जवानन के सरकार के एह निर्देश के कड़ाई से पालन करे के आदेश दिहल गइल बा।
इहो कहल गइल कि अगर कवनो व्यक्ति गैरकानूनी तरीका से
शराब या अवैध शराब से जुड़ल कवनो चीज़ के निर्माण, बिक्री, तस्करी अगर जानकारी मिल गइल त तुरते आबकारी मुख्यालय प्रयागराज भेज दिहल जाई।
14405 में स्थापित 24X7 वर्किंग कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप न. – 9454466019 पे सूचना दे सकेनी।







