गाजीपुर: तीसरका गैंगस्‍टर केस में भी माफिया मुख्‍तार अंसारी के भइल 10 साल के सजा, 5 लाख जुर्माना

Minee Upadhyay

 

गाजीपुर : कपिल देव सिंह के हत्या अवुरी मीर हसन के हत्या के कोशिश के मामिला में शुक के गैंगस्‍टर मुख्तार अंसारी के सजा सुनावल गईल। गाजीपुर के सांसद विधायक मुख्तार के कोर्ट के ओर से दस साल के जेल के सजा सुनावल गईल। एकरा अलावे पांच लाख रुपिया के जुर्माना भी लगावल गईल। एकरा से एक दिन पहिले गुरुवार के अदालत मुख्तार अंसारी अवुरी के सह आरोपी सोनू यादव के दोषी करार देले रहे अवुरी सजा सुरक्षित कs लेलस। कोर्ट कहलस कि अगर गिरोह कवनो अपराध चलावे तs अदालत में अभियोजन पक्ष खाती गवाह दुश्मनी बन जईहे, मतलब मुख्तार कवनो अपराध ना करीहे।

मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ल रहले

सुनवाई के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भईले। सोनू यादव साक्षात हाजिर भइलेब। दोषी घोषित होखला के बाद मुख्तार अंसारी के चेहरा पs तनाव देखाई देलस। एकरा संगे दोषी पावल गईला के बाद सोनू यादव के न्यायिक हिरासत में लेके जेल भेज दिहल गईल। अभियोजन पक्ष आ बचाव पक्ष दुनु के नजर अब कोर्ट पs टिकल बा।

मुख्तार के दू गो गैंगस्टर मामिला में दस-दस साल के सजा सुनावल गइल बा

बता दीं कि मुख्तार अंसारी के सांसद विधायक कोर्ट के सोझा दू गो गैंगस्टर मामिला में दस-दस साल के सजा सुनावल गइल बा। गैंगस्टर मामिला में पहिला सजा वाराणसी में अवधेश राय हत्या के मामिला में 10 साल अवुरी वाराणसी से कोयला व्यापारी अवुरी हिन्दू नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के गैंगस्टर मामिला में दिहल गईल।

 

 

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