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UP में ESMA, अगिला 6 महीना सरकारी कर्मचारी नाहीं कs सकेले हड़ताल

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कोरोना के तबाही अवुरी ब्लैक फंगस के बढ़त मामिला के बीच उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी के हड़ताल पs रोक के 6 महीना खातीर बढ़ा देले बिया। योगी सरकार राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) के छह महीना खातिर बढ़ा दिहले बिया। एकरा तहत लोक सेवा, निगम अवुरी स्थानीय विभाग के कर्मचारी के हड़ताल पs रोक लगावल गईल बा।

यूपी सरकार के कहना बा कि मंगल के दिने एह आशय के अधिसूचना जारी भइल बा। ईएसएमए के प्रावधान के उल्लंघन से पुलिस के बिना वारंट के केहू के गिरफ्तार करे के अधिकार मिल जाला। अगिला 6 महीना तक कवनो सरकारी कर्मचारी हड़ताल नईखे क सकत। अगर उs जास तs ओकरा के गिरफ्तार कईल जा सकता।

अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल बतवले कि फिलहाल ईएसएमए 6 महीना से लगावल गईल बा। जरूरत पड़ला पs एकरा के बढ़ावल जा सकेला। जबकि अगर हालात सही बा तs 6 महीना से पहिले भी वापस लिहल जा सकता।

बता दीं कि कोरोना के चलते 25 नवम्बर 2020 के यूपी सरकार 6 महीना से ईएसएमए कानून लागू कs देले रहे। एह दौरान राज्य में कवनो तरह के हड़ताल पs पूरा तरीका से रोक लगा दिहल गईल। ईएसएमए के तहत जरूरी सेवा से जुड़ल सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय ले कवनो प्रकार के हड़ताल ना कs सकत रहले।

ईएसएमए कानून का ह?

1966 में बनल ईएसएमए एक्ट के तहत जरूरी सेवा में लागल कर्मचारी के हड़ताल ना करे के इजाजत बा। एह कानून के केंद्र सरकार भा कवनो राज्य सरकार अधिका से अधिका छह महीना ले लगा सकेले। कानून के उल्लंघन करे वाला कवनो कर्मचारी के बिना वारंट के गिरफ्तार कईल जा सकता।

 

 

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