जीजा जी भी बिगाड़ सकेले जमीन-जायदाद के खेल, मुंह ताकत रह जईहें बेटा आ भाई, समझी बंटवारा के कानून

Minee Upadhyay

 

संपत्ति आ जमीन के बंटवारा अक्सर विवाद के कारन बन जाला। परिवार में संपत्ति के बंटवारा एगो बड़ मुद्दा बन जाला। इहो सवाल उठत बा कि बेटी के संपत्ति पs अधिकार बा कि ना। अगर आदमी मर जाव आ वसीयत ना होखे तs ओकर संपत्ति ओकर बेटा-बेटी में कइसे बँट जाई? अगर बेटी के बियाह हो गईल बा तs का प्रक्रिया बा?

बेटी के बराबर हिस्सा 

एकर जवाब जाने खातिर हम बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. लाल कृष्णा से बात कईनी। उs बतवले कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के मुताबिक विरासत के संपत्ति अविवाहित बेटी अवुरी बेटा के बीच बराबर बांटल बा। बेटी चाहस तs बियाह के बाद संपत्ति में आपन हिस्सा छोड़ सकेली। एकरा खातीर बेटी पs कवनो दबाव ना डालल जा सकता.

सहमति बहुत जरूरी बा

डॉ. लाल कृष्ण बतवले कि अगर बंटवारा से जुड़ल विवाद उपजिला मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम कोर्ट ले पहुंचल तs सरकारी दस्तावेज में जवना शेयरधारक के नाम दिहल बा, ओ सभ शेयरधारक के सहमति जरूरी बा। एह में बेटी आ बहिन के सहमति लिहल भी जरूरी बा। एकरा बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ सकेला| कोर्ट के बहुत फैसला में साफ कs दिहल गईल बा कि संपत्ति में बेटी के बराबर के अधिकार बा। कवनो वितरण से पहिले ओह लोग के सहमति जरूरी बा.

 

 

 

 

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