अरविंद केजरीवाल के बड़ राहत, CBI के केस में सुप्रीम कोर्ट दिहलस जमानत

Minee Upadhyay
केजरीवाल के जमानत पs फैसला आजु: फोटो

 

सीबीआई मामिला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पs सुप्रीम कोर्ट बियफे के दिने आपन फैसला सुनवलस. कोर्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बड़ राहत दे दिहले बिया. जस्टिस सूर्य कांत आ उज्जवल भुइयां के पीठ केजरीवाल के जमानत दे दिहलस. सीबीआई केस में केजरीवाल के जमानत मिल गईल बा। बता दीं कि ईडी केस में केजरीवाल के जमानत मिल चुकल बा। सीबीआई के मामिला में उs जेल में रहले, जवना पs फैसला आज आ गईल बा। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के दस लाख रुपिया के बांड आ दू गो जमानत पs जमानत दे दिहलस.

जज साहब का कहले?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां कहले बाड़न कि ईडी मामिला में अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलल रहे आ सीबीआई मामिला में उनुका के आगे के हिरासत पूरा तरह से स्वीकार्य नइखे.उs कहले कि जमानत के नियम अवुरी जेल अपवाद बा। मुकदमा भा गिरफ्तारी के प्रक्रिया उत्पीड़न के बराबर ना होखे के चाहीं. जस्टिस भुयान कहले कि सीबीआई के गिरफ्तारी अनुचित बा एहसे केजरीवाल के तुरंत रिहा करे के चाही। हालांकि जस्टिस सूर्य कांत केजरीवाल के सीबीआई गिरफ्तारी के जायज ठहरवले बाड़े।

 

 

 

 

 

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