केंद्र आ राज्य सरकारन के ओर से किसानन खातिर बहुत सारा योजाना चलावल जाला, जवना से बेमौसम बरखा भा कवनो आउर कारण से किसानन के फसल खराब होखला पs ओह लो के कम से कम से नुकसान होखे। एगो अइसने योजना बिहार सरकार के ओर से चलावल जाला। एकर नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना हs। आईं जानल जाव एह योजना के बारे में…
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानन के फसल बीमा सरकार के ओर से कइल जाला। एकर उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के बेरा किसानन के फसल के होखे वाला नुकसान के कम कइल बा।
केतना मिलेला सहायता
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ लेवे वाला किसानन के फसल में जदि नुकसान होला, तs सरकार के ओर से सीधे किसानन के सहायता दिहल जाला। जदि योजना में सामिल किसान के फसल के 20 प्रतिशत तक के नुकसान होला, तs सरकार के ओर से 7500 रुपिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि के किसानन के भुगतान कइल जाला। ओहिजा, जदि नुकसान 20 प्रतिशत से जादे बा, तs ई राशि बढ़के 10,000 रुपिया प्रति हेक्टेयर हो जाला। हालांकि, एमे लाभ खाली 2 हेक्टेयर तक के लिहल जा सकत बा।
के उठा सकत बा फायदा
एह योजना के लाभ बिहार के कवनो स्थानीय नागिरके उठा सकत बा। एकरा संगही रैयत आ गैर-रैयत किसानन आ अंशिक तौर पs रैयत आ गैर- रैयत किसानन के एकर लाभ मिली।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ लेवे खातिर रैयत किसानन के लगे अपडेटिड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र होवे के चाहीं। ओहिजा, गैर-रैयत किसानन के लगे वार्ड सदस्य ना तs किसान सलाहकार द्वारा साइन कइल स्व घोषणा पत्र होखे के चाही। बता दीं, एह योजना में लाभ सीधे किसानन के खाता में आवेला।
कइसे करीं आवेदन
एह योजना में आवेदन करे खातिर रउआ सीधे अधिकारिक वेबसाइट पs जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे के होई। एकरा खातिर रउआ अधिकारिक हेल्पलाइन नंबर (0612)-2200693 आ 1800-1800-110 पs कॉल कs सकत बानी।