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Bihar Politics: लालू के साला साधु यादव के मुश्किल बढ़ल, 23 वर्ष पुरान मामला में करे के होई सरेंडर

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Bihar Politics लालू प्रसाद यादव के साला आ पूर्व विधायक साधु यादव के 23 वर्ष पुरान मामला में सरेंडर करे के पड़ी। न्यायाधीश संदीप कुमार के खंडपीठ साधु के क्रिमिनल रिवीजन याचिका पs सुनवाई करत घरी उनका के सरेंडर करे के निर्देश देलस। ध्यान देवे वाला बात बा कि 30 मई 2022 के पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट वर्ष 2001 के मामला में उनका के तीन साल कैद के सजा सुनवले रहे।

साधु यादव पऽ लागल बा कई गो गंभीर आरोप

वर्ष 2001 के जनवरी में साधु यादव (Sadhu Yadav) पs संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियन पs गोली चला के दहशत फइलावे, रंगदारी ना देवे पs मारपीट करे, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचावे समेत अन्य धारा में मामला दर्ज करावल गइल बा। एह मामला में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट साधु यादव के दोषी पावल गइल तीन साल कैद के सजा सुनावल गइल। साथही उनका के प्रोविजिनल बेलो दे दिहल गइल रहे।

का कहत बा कानून

कानून के अनुसार तीन साल भा एकरा से कम के सजा मिलला पs साथही प्रोविजिनल बेल दिहल जाला। बेल के कंफर्म करे खातिर साधु यादव के ओर से एक महीना के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील याचिका दायर कइल गइल।

लंबा सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट जज उनका के राहत देवे से इनकार करते उनका अपील याचिको ख़ारिज कऽ देले रहे जेकरा खिलाफ उऽ हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटवले। पटना हाई कोर्ट रूल्स के मोताबिक सरेंडर स्लिप दायर कइला के बादे हाई कोर्ट मामला पs सुनवाई कर सकत बा। एह मामला के अगिला सुनवाई 16 मई के होई।

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